सरकार (Government) के द्वारा निर्धारित मापदंड पर खरा नहीं उतरने वाले आयोग्य राशनकार्ड धारियों का सरकार ने राशन कार्ड रद्द (Ration Card Cancel in Bihar) करने का फैसला लिया है। नीतीश सरकार बिहार (Bihar Nitish Government) में वृहद पैमाने पर राज्य में राशन कार्ड रद्द करने के मूड में है। इसका खासा असर वैसे लोगों को पड़ेगा, जो सरकारी कार्यालय में काम करते हैं। मामूली वेतन पर नौकरी करने वाले संविदा कर्मचारियों पर भी यह आदेश लागू होगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम वाली में बड़ा बदलाव
सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि वैसे राशन कार्ड धारी जो राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम (National Fertilizer Security Act) के तहत अयोग्य पाए जाते हैं उन सबका राशन कार्ड रद्द (Ration Card Cancel) होगा। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम वाली में संशोधन (Amendment in National Food Security Rules) हुआ है।
बिहार सरकार ने लोगों का राशन कार्ड रद्द करने एवं नाम हटाने के लिए प्रदेश भर में 31 मई तक विशेष मुहिम चलाने का आदेश दिया है। विनय कुमार (खाद्य सचिव, बिहार सरकार) ने इस संबंध में सभी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है। मंगलवार को सचिव विनय कुमार ने बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में चार चक्का गाड़ी वाले, सरकारी नौकरी कर रहे परिवार, सरकार को टैक्स देने वाला, खेती के लिए 5 एकड़ जमीन, वाणिज्यिक कर भुगतान करने वाला और अन्य संसाधनों से परिपूर्ण परिवारों को राशन कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है।
खाद्य सचिव ने साफ-साफ जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि जिन का राशन कार्ड डेड हो गया है, उसको तत्काल रूप से रद्द करें। जो लोग टैक्स दे चुके हैं या टैक्स दे रहे हैं अगर उनके नाम पर राशन कार्ड में निर्गत हुआ है, तो उनका भी राशन कार्ड रद्द करें। सरकारी नौकरी कर रहे या जिन की तनख्वाह 10 हजार से अधिक हो वैसे लोगों का भी राशन कार्ड रद्द करने का आदेश दिया गया है।
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