बिहार: ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत वाहन खरीदने के लिए सरकार दे रही सब्सिडी, ऐसे उठाए लाभ

Bihar Graam Parivahan Yojana: बिहार सरकार (Bihar Government) आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इस कड़ी में ग्रामीण बेरोजगार लोगों के लिए सरकार की ओर से ग्राम परिवहन योजना चलाई गई है। इस योजना के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट साधन खरीदने पर सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी (Government Subsidy Yojana) दी जा रही है। इस योजना का लाभ एससी (SC), एसटी (ST) और ओबीसी (OBC) समाज के ग्रामीण बेरोजगार युवक उठा सकते हैं। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को रोजगार मुहैया कराना है।

क्या है पात्रता की शर्तें

  • बिहार की नीतीश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ लेने के लिए की मूल शर्त यह है कि आवेदक बिहार ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हों।
  • आवेदक की उम्र सीमा 21 साल की होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी भी सरकारी नौकरी के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • साथ ही आवेदक के पास पहले से कोई कमर्शियल वाहन नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।
  • वह जिस भी जिला गांव से आवेदन कर रहा है, उसका वहां का मूलनिवासी होना अनिवार्य है।

इस कड़ी में इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों में से एक ग्राम पंचायत में कुल 5 लोगों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिनमें 3 लाभुक एससी और एसटी कैटेगरी के होंगे जबकि 2 पिछड़ा वर्ग से चयनित किए जाएंगे।

सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन

ग्राम ट्रांसपोर्ट स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉग इन करके ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

बिहार सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मूल डॉक्यूमेंट सहित कई अन्य कागजातों की ऑनलाइन प्रति अपलोड करनी होगी। इस लिस्ट में नीचे दिये गए दस्तावेज शामिल है।

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  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • उम्र प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • एजुकेशनल सर्टिफिकेट

बता दे बिहार सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का एकमात्र उद्देश्य कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार मुहैया कराना एवं उन्हें स्वरोजगार बनाना है। सरकार कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक मदद कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहती है। ऐसे में इस योजना के मद्देनजर कमर्शियल गाड़ी खरीदने पर सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी दी जा रही है।

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