Bihar: फसल खराब होने पर सरकार देगी 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, जाने कैैसे उठा सकते है लाभ

fasal sahayata yojana bihar: मौसम के मिजाज के बदलने से फसल का खराब हो जाना आम बात है। ऐसे में मौसम की इस मार के चलते लोगों को कई बार भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। किसानों की इस प्राकृतिक आफत को देखते हुए अलग-अलग राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा कई अलग-अलग तरह की खास योजनाएं भी किसानों के लिए चलाई जाती है। इस कड़ी में बिहार सरकार भी ‘राज्य फसल सहायता योजना’ के जरिए किसानों की मदद करेगी, जिसके तहत किसानों के फसल का बीमा किया जाएगा। ऐसे में किसानों की फसल को होने वाले नुकसान से अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या है राज्य फसल सहायता योजना…? और कैसे कर सकते हैं इसमें आवेदन….? आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं।

क्या है राज्य फसल सहायता योजना?

बिहार की नीतीश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए किसानों के लिए एक राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई राज्य सरकार वित्तीय सहायता के जरिए करेगी। बता दें इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसान की फसल को अगर 20% नुकसान होता है, तो ₹7500 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। वही फसल को 20% से ज्यादा नुकसान होने पर ₹10000 प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि सरकार मुहैया कराएगी। हालांकि इस दौरान सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पहले ही अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।बता दे हाल ही में बिहार सरकार ने 2022-23 की सहायता योजना जारी की है।

कैसे मिलेगा ‘राज्य फसल सहायता योजना’ का लाभ?

राज्य सरकार की इस योजना का लाभ बिहार के स्थानीय निवासियों को मिलेगा। ऐसे में रैयत और गैर रैयत किसानों के अलावा आंशिक तौर पर रैयत और गैर रैयत किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बता दे इस योजना में आवेदन करने वाले रैयत किसानों को अपडेटेड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्यता की श्रेणी में रखा गया है। गैर रैयत किसानों को वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार की ओर से हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र चाहिए।

कैसे करें इस सरकारी योजना में आवेदन?

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://epacs.bih.nic.in/MIS/Default.aspx पर जाना होगा।
  • इसके बाद इसके होम पेज पर बिहार राज्य फसल योजना आवेदन पर क्लिक कर नई स्लाइड खोलें।
  • यहां पर आपको कृषि विभाग का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद किसान कृषि पर क्लिक करें।
  • यहां पर दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरें।
  • इसके अलावा आप आधिकारिक जानकारी के लिए इस टोल-फ्री नंबर 18001800110 पर भी फोन कर सकते हैं।
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