Bihar: किसान घर मे लगाए कुरकुड़े बनाने जैसे उधोग, 25 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

Bihar Government agriculture scheme: भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है। ऐसे में देश की एक बड़ी आबादी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही तौर पर कृषि जगत से जुड़ी हुई है। वहीं केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों को कृषि क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित करने के मद्देनजर अलग-अलग तरह की योजनाओं (Government Scheme For Farmers) का संचालन करती है। आजकल ग्रामीण क्षेत्र में किसान खेती के अलावा दूसरे रोजगार के विकल्प तलाश रहे हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि खेती से होने वाली आय से उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब सरकार ने अपने स्तर पर किसानों की आय को बढ़ोतरी करने के लिए कुछ नई सब्सिडी स्कीम (Subsidy Scheme For Farmers) चलाई है।

मक्का फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर सरकार दे रही सब्सिडी

इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा चलाई गई सरकारी एग्रीकल्चर स्कीम (Government agriculture scheme) में मक्का के खाद्य प्रसंस्करण यानी मक्का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए बिहार के किसानों को सरकार खास सब्सिडी देते हुए प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार के इस फैसले से मक्का के खाद्य प्रसंस्करण के लिए व्यक्तिगत निवेशकों किसानों एवं उत्पाद संगठनों को सब्सिडी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

कितनी सब्सिडी दे रही है सरकार

  • सरकार द्वारा चलाई गई इस एग्रीकल्चर स्कीम के अंतर्गत मक्का प्रोसेसिंग यूनिट की एक इकाई की लागत पर 15% की सब्सिडी किसानों को व्यक्तिगत निवेशक के तौर पर दी जाएगी।
  • वही किसान उत्पादक संगठन को यह सब्सिडी 25% तक दी जानी तय की गई है।
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किसे मिलेगी सब्सिडी और कहां करना है आवेदन

गौरतलब है कि इस स्कीम का लाभ लेने वाले राज्य के निवासियों को बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय या फिर बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आप इस स्कीम से जुड़ी हर जानकारी को बारीकी से जान सकते हैं और साथ ही आवेदन भी कर सकते हैं।

इसके अलावा इस योजना की जानकारी के लिए आप अपने जिले के सहायक निर्देशक उद्यान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। खास बता ये है कि इस स्कीम का लाभ केवल बिहार के रहने वाले नागरिकों को ही दिया जाएगा। इस योजना का लाभ दूसरे राज्य के निवासी नहीं उठा सकते हैं।

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