बिहार: मां बनने वाली महिला कर्मचारियों को सरकार का तोहफ़ा, मातृत्व अवकाश मे मिलेगी पूरी सैलरी

Maternity Leave in Bihar : बिहार सरकार (Bihar Government) ने सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी साझा की है। इस खबर को राज्य सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा (Jivesh Mishra) ने साझा किया है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश (Bihar Government Give full salary with Maternity Leave) देने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के जरिए विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं को अब मैटरनिटी लीव (Maternity Leave) के दौरान पूरी सैलरी देगा। यह नियम सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों में लागू किए जाएंगे।

मैटरनिटी लीव के साथ पूरी सैलरी देगी नीतीश सरकार

गौरतलब है कि बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने इस मामले में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के सहयोग से राज्य सरकार ने यह फैसला किया है, जिसके मद्देनजर राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को पूर्ण वेतन के साथ मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान तैयार किया है।मालूम हो कि बिहार सरकार का इतना बड़ा फैसला राज्य की बेहतरीन ई-गवर्नेंस के संचालन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि विभाग की इस पहल से महिलाओं के मातृत्व काल को आर्थिक तौर पर सहयोग मिलेगा। साथ ही एक स्वस्थ और आदर्श समाज की स्थापना में भी सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इन शर्तों के साथ मिलेगी मैटरनिटी लीव

  • सभी को मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जायेगी। ये जरूरी है कि वह पिछले 12 महीने में कम-से-कम 80 दिन के लिए कार्य कर चुकी हैं।
  • डिलीवरी से आठ सप्ताह पूर्व और डिलीवरी के 18 सप्ताह बाद तक (कुल 26 सप्ताह) अवकाश अनुमान्य होगी।
  • अवकाश अवधि में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एवं कार्यपालक आदेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी प्रकार की छुट्टियां भी मातृत्व अवकाश के गणना में शामिल होगी।
  • छुट्टियों के दौरान महिलाकर्मी उसी वेतन की हकदार होंगी, जो वेतन अवकाश में प्रस्थान करने के पूर्व उसे मिल रहा था।
  • इसके अलावा तीन साल से कम उम्र के कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे के लिए गोद लेने के तिथि से या सरोगेट मां को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जायेगा और इस दौरान भी उन्हें पूरी सैलरी मिलती रहेगी।
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