बिहार निर्वाचन आयोग ने 24 घंटे के अंदर सभी बैनर पोस्टर हटाने का जारी किया आदेश,आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

Bihar Election Commission: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा कर दी गई है और चुनाव के घोषणा होते ही आचार संहिता लग गया है. इस बार बिहार में सात चरणों में चुनाव होने वाला है और प्रथम चरण की वोटिंग 19 अप्रैल तक होने वाला है और 4 जून को चुनाव का परिणाम आएगा. चुनाव के तिथि का ऐलान होते ही बिहार निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हर श्रीनिवास ने तैयारी को लेकर जानकारी दिया है. विभिन्न दलों के बैनर पोस्टर हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है.

पोस्टर बैनर हटाने का जारी हुआ आदेश

एचआर श्रीनिवास ने कहा कि आचार संहिता का पालन करने के अंतर्गत राज्य के 40 लोकसभा क्षेत्र के 24 घंटे में सरकारी भवनों पर लगाए गए चुनाव संबंधी बैनर पोस्टर हटाने का आदेश जारी किया गया है. राजनीतिक दलों के नेताओं और उनसे संबंधित पोस्ट को भी हटाया जाएगा.

24 घंटे के अंदर बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, हाट बाजार मॉल पेट्रोल पंप जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक दलों और नेताओं का पोस्टर बैनर हटाने का आदेश जारी किया गया है. इसी तरह 72 घंटे के अंदर निजी मकान दुकान से राजनीतिक पोस्टर और बैनर हटाया जाएगा.

आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा की आचार संहिता का पालन को लेकर किसी भी प्राइवेट मकान या दुकान पर पोस्टर बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी. एचआर श्रीनिवास ने कहा कि राज्य में मतदान को लेकर टोटल 77392 बूथ स्थापित किए गए हैं जिसमें शहरी क्षेत्र में 11162 बूथ और ग्रामीण क्षेत्र में 666949 बूथ स्थापित किए गए हैं.

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