बिहार में बियाडा ने तैयार की नयी लैंड पॉलिसी, बिना टर्नऑवर वाली कंपनी को भी दी जाएगी एक एकड़ तक जमीन

बिहार में उद्योग स्थापित करने और निवेश (Investment) के इच्छुक लोगों के लिए नियमे आसान की जा रही। इसी सम्बन्ध में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार में सरकारी जमीन के आवंटन पॉलिसी ( government land allotment policy) का इंतजार कर रहे नये उद्यमी के लिए बियाडा ने नई जमीन आवंटन पॉलिसी तैयार किया है। इस नयी पॉलिसी में बियाडा की तरफ से एक एकड़ तक की जमीन उन कम्पनियों को भी दी जाएगी, जिनका कोई टर्नओवर(Turnover) नहीं है। गौरतलब है कि बिहार में उद्योग की स्थापना में एक बड़ी बाधा औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की कमी रही है। लेकिन अब इस बाधा को नीतीश कुमार की सरकार द्वारा दूर कर दिया गया है।

बिहार में निवेशकर्ताओ को आकर्षित करने के लिए तथा स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार के निर्देश पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा द्वारा नयी जमीन आवंटन पॉलिसी तैयार की गई है। इस पॉलिसी से नए उद्यमियों को जमीन मुहैया कराना आसान हो जाएगा। इसके लिए बियाडा द्वारा गाइडलाइन निर्धारित किए गए हैं। नये आवंटन नियम के अनुसार माइक्रो और स्टार्टअप यूनिट लगाने के लिए अब 21780 वर्गफुट का प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा।

नयी जमीन आवंटन पॉलिसी में पूरी जमीन को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नयी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी में 25 फीसदी जमीन को आधा एकड़ भूमि के रूप आवंटित किए जाने की योजना है। इसके अलावा 75 फीसदी भूमि का आवंटन आवश्यकता के मुताबिक किया जाएगा। नये और छोटे उद्यमियों को इस नए policy से काफी सहूलियत होगी क्यूँकि जिसे एक एकड़ से कम जमीन की जरूरत है, उसके लिए कोइ टर्नओवर की जरूरत नहीं होगी।

क्या बने नए नियम

नयी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है कि एक एकड़ से कम जमीन के लिए अब कोई टर्नओवर की जरूरत नहीं होगी। जबकि1 से 2 एकड़ की जमीन के लिए 2 करोड़ से अधिक के टर्नओवर की जरुरत होगी, तो वहीं 2 से 5 एकड़ की ज़मीन के लिए 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होना आवश्यक होगा। 5 से 10 एकड़ की जमीन के लिए 20 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। जबकि 10 से 20 एकड़ की भूमि के लिए 25 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए तो वहीं 20 एकड़ से अधिक की ज़मीन तभी दी जाएगी जबकि 50 करोड़ का टर्नओवर हो।

प्रोसेसिंग फीस भी तय

बियाडा द्वारा नई जमीन आवंटन पॉलिसी में ज़मीन की माप के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस भी निर्धारित कर दी गई है। 0.25 से अधिक एकड़ के लिए 1 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, तो वहीं 0.25 से 0.5 एकड़ के लिए 5 हजार की शुल्क निर्धारित है, जबकि 0.5 एकड़ से 2 एकड़ तक की जमीन लेने के लिए 10 हजार रुपये की राशि निर्धारित है। 2 से 5 एकड़ के जमीन के लिए 15 हजार रु का शुल्क जमा कराना होगा, तो वहीं 5 से 15 एकड़ जमीन के लिए 25 हजार की राशि जमा करानी होगी। 15 से 20 एकड़ की ज़मीन के लिए 50 हजार की राशि निर्धारित की गई है तथा 20 से ज्यादा एकड़ जमीन के लिए 1 लाख रुपये का शुल्क जमा कराना होगा।

Manish Kumar