अगर आप भी सरकारी नौकरी (Government Job) कर रहे हैं, तो यह खबर आपको राहत देने वाली है। जल्द ही देश में श्रम संहिता योजना (Labor Code Scheme) को लागू किया जाना है। इसके बाद कर्मचारियों (Central Employees) को भारत सप्ताह के 3 दिन छुट्टी (3 Day Off In a Week) मिलेगी। केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा जानकारी दी गई है कि 90 फीसद राज्यों ने श्रम कानून (Labour Law) के नियमों का खाका तैयार कर लिया है और इन्हें शीघ्र लागू करेगा।
श्रम संहिताओं के नियमों में जल्द होगा बदलाव
केंद्र सरकार के श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि चार श्रम संहिताओं को शीघ्र ही लागू किया जाएगा। नया कानून लागू हो जाने के बाद ऑफिस टाइमिंग, सैलरी से लेकर, पीएफ रिटायरमेंट तक के नियमों में परिवर्तन हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि नया कानून काम करने के बदलते ढंग और न्यूनतम वेतन की जरूरत को समायोजित करने हेतु है।
पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा वेज कानून के चारों संहिताओं के लिए नियमों का मसौदा जारी किया जा चुका है। भूपेंद्र यादव ने बताया कि पूरे देश में कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से सरकार कार्यरत है। सरकार इसके लिए असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रही है। सरकारी अनुमान के अनुसार, देश में लगभग 38 करोड काम कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।
बता दें कि नया श्रम कानून लागू हो जाने के बाद कार्य अवधि में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके मुताबिक 4 दिन ऑफिस चलेगा और 3 दिन ऑफ रहेगा। हर 5 घंटे बाद कर्मचारी को आधे घंटे का ब्रेक देने का प्रस्ताव है। नए कानून के मुताबिक 15 से 30 मिनट के एक्स्ट्रा कार्य को आधे घंटे दिन का और ओवर टाइम में जगह देने का प्रस्ताव है। मौजूदा नियमावली के मुताबिक आधे घंटे से कम समय को ओवरटाइम नहीं माना जाता है।
नए श्रम कानून के अनुसार किसी भी कर्मचारी की कंपनी की लागत से बेसिक सैलरी 50 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती है। होम सैलरी कर्मचारियों की घट जाएगी। बता दें कि पीएफ बढ़ने के साथ ही मंथली ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होगी। टेक होम सैलरी घटने का लाभ रिटायरमेंट और पीएफ पर मिलेगा। बोनस और सैलरी से जुड़े नियम में बदलाव होगा।