Bank Rules: अक्सर आपने गलती से बैंक अकाउंट में पैसे आने की खबर सुने होंगे।अभी कुछ समय पहले नोएडा में भी एक प्राइवेट बैंक ने गलती से एक शख्स के अकाउंट में 26 लाख डाल दिए और उस शख्स ने भी सारे पैसे निकाल लिए और अब बैंक को लौटाने से इनकार कर रहा है। ऐसे में क्या बैंक के पास उस शख्स से पैसे वापस लेने का कानूनी अधिकार है? तो वही जानते हैं इसके बारे में विस्तार से……
Bank Rules: पैसे नहीं लौटाने पर होगी 3 साल की सजा
अगर आपके खाते में गलती से पैसे आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे पैसे के मालिक हो गए। कानून के पास उसे पैसे को वापस लेने का अधिकार है और आपको उस पैसे को हर हाल में वापस करना होगा। आप अगर पैसे वापस नहीं करते हैं तो बैंक भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत मामला दर्ज कर सकता है। ऐसे में दोषी पाए जाने पर आपको 3 साल की सजा होगी।
जाने क्या है धारा 406
अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या पैसे पर थोड़े समय के लिए अधिकार मिलने पर उसका गलत इस्तेमाल करें, या फिर उस पैसे या प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ले तो आईपीसी की धारा 406 के तहत एक्शन लिया जा सकता है। बैंक में अगर किसी का पैसा आ जाए और वह व्यक्ति लौटने से मना करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।
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इतना ही नहीं धारा 406 के साथ ही सिविल प्रक्रिया की संहिता धारा 34 और 36 के अंतर्गत पैसे की रिकवरी का केस फाइल किया जा सकता है। जब पुरुष व्यक्ति को आईपीसी के क्षेत्र 406 के अंतर्गत सजा सुना देगी उसके बाद सिविल प्रोसीजर कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल करना होता है और फिर कोर्ट आरोपी को हर तरह की प्रॉपर्टी को देखेगी और उसे अटैच कर देगा। उसके बाद उसे व्यक्ति के प्रॉपर्टी के जरिए पैसों की रिकवरी कराई जाएगी।
अगर गलती से गलत खाते मे पैसे ट्रांसफर हो जाए तो क्या करें
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुसार अगर आपसे गलती से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो जल्दी से जल्दी आप बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करें। 48 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस भेज दिया जाएगा। साथ ही आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि पेटीएम फोन पर और गूगल पे पर भी रिपोर्ट करना होता है।
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