एमपी-एमएलए कोर्ट से अनंत सिंह को मिली बड़ी राहत, इस मामले मे कर दिया बरी  

Written by: Manish Kumar | biharivoice.com • 18 अक्टूबर 2023, 10:25 पूर्वाह्न

Anant Singh News: बिहार की बाहुबली और पूर्व विधायक रहे अनंत सिंह को पटना की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी  है।

Anant Singh News: बिहार की बाहुबली और पूर्व विधायक रहे अनंत सिंह को पटना की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी  है। अदालत ने अनंत सिंह को 20 साल पुराने गोलीबारी के एक मामले में बरी कर दिया है। इस केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की वजह से उनके ऊपर लगे सारे आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया है। बता दें कि फिलहाल अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद है, उन्हें आर्म्स एक्ट के मामले में पिछले साल 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधायिकी भी चली गई थी।

इस मामले मे हुए बरी (Anant Singh News)

पूरी जानकारी के मुताबिक सांसदो  और विधायकों के मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल अदालत ने हत्या के प्रयास और सरकारी कार्य में अरचन के मामले में अनंत कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने इस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को इस मामले में कोई सबूत न मिलने की वजह से उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है।

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बता दे कि यह मामला 28 फरवरी 2003 का है पीर बहोर थाना क्षेत्र स्थित महेंद्रू घाट रेलवे कार्यालय में निपदा को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी। जिसमें उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अनंत सिंह का भी नाम था, हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उन्हें अब बरी कर दिया गया है ।

इस मामले मे हुई है 10 साल की सजा

गौरतलब है कि मोकामा से पूर्व विधायक रहे अनंत सिंह का नाम बिहार के बाहुबली नेताओं में से शामिल है, उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, वहीं पिछले साल जून महीने में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अनंत सिंह के पैतृक आवास से पुलिस ने 2019 में AK-47, हैंड ग्रेनेड, कारतूस समेत कई हथियार बरामद किए थे। जेल होने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा के सदस्यता भी रद्द हो  गई थी।

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Manish Kumar

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