अब हफ्ते में 3 द‍िन मिलेगी कर्मचारियों को छुट्टी? सरकार ने बताया-कब लागू होगा नया कानून

अगर आप नौकरी करते हैं और आपको हफ्ते में दो या एक ही छुट्टी मिलती है, तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल आप भी एक जुलाई से लागू होने वाले नए श्रम कानून (New Labour Code) के बारे में सोच रहे होंगे और साथ ही यह भी इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर सरकार इस बार कौन सा नया अपडेट लेकर आने वाली है। तो बता दे नए वेज कोड (New Wage Code) के तहत सरकार (Government) ने नए श्रम कानून (Labour Law) को तैयार कर लिया है। सरकार का प्लान देशभर में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी और 4 दिन काम करने का कानून लागू करने की तैयारी कर रही है इतना ही नहीं सरकार के इस नियम के तहत कई दूसरे बदलाव भी किए जाने वाले हैं।

क्या है नया श्रम कानून?

गौरतलब है कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने नए कानून पर अपडेट देते हुए शुक्रवार को एक बड़ी जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि करीब-करीब सभी राज्यों में चार श्रम संहिताओं के नियम का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि नए नियम को उचित समय पर लागू करने की तैयारी चल रही है।

सही समय पर लागू की जायेंगी नई श्रम सहिताओं

वही नियम को लेकर यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि ये नई श्रम सहितएं जल्द ही लागू भी की जा सकती है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में इसको लेकर मसौदा पहले से तैयार कर लिया गया है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि लगभग सभी राज्यों में चार श्रम संस्थाओं का मसौदा नियम तैयार कर लिया गया है। ऐसे में हम इन सहिताओं को उचित समय पर ही लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुछ राज्यों में मसौदे पर काम चल रहा है। राजस्थान में दो संहिताओं पर मसौदा नियम तैयार कर लिया है, लेकिन दो पर अभी भी बाकी है।

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कई राज्यों में अभी तैयार नहीं हुआ मसौदा

इसके अलावा पश्चिम बंगाल में इन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि मेघालय समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में चार संहिता ऊपर मसौदा नियम तैयार कर लिया गया है। साल 2019 और 2020 में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संग संहिता से मिलाया जाएगा और इन्हें युक्तिसंगत तथा सरल बनाया जाएगा।

हफ्ते में 3 छुट्टी के साथ बदल जायेंगे कई नियम

बता दें कि नए लेबर कोर्ट में हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी और 4 दिन के काम का प्रावधान बनाया गया है। नए वेज कोड लागू होने के साथ ही कर्मचारियों की इन हैंड सैलेरी घट जाएगी। दरअसल मौजूदा स्ट्रक्चर में कर्मचारियों की सैलरी से बेसिक का ये सैलरी 30 से 40% तक होती है। इसके अलावा स्पेशल एलाउंस, एचआर, पीएफ आदि कट जाता है, लेकिन नए स्ट्रक्चर में बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% होगी।

साथ ही यह भी बता दें कि हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम के आधार पर कंपनियां अपने कर्मचारियों के काम के घंटों को भी बढ़ा देंगी। इस कानून के लागू होने पर हर दिन कर्मचारियों को 12-12 घंटे काम करना होगा, जिसके तहत वह हफ्ते में 48 घंटे काम करेंगे।

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