500 और 1000 के नोट के बाद अब बंद होगी ये केरेंसी, बैंक ने जारी किया अधिकारिक नोटिस

Written by: Kavita Tiwari | biharivoice.com • 29 नवम्बर 2022, 8:32 अपराह्न

RBI Ban These Coin: 500 और 1000 के नोट बंद हो जाने के बाद अब आरबीआई की ओर से एक और कैरेंसी बंद की जा रही है। ऐसे में अगर आपके पास भी 1 रुपैया या 50 पैसे के सिक्के जमा है, तो यह खबर जरूर पढ़ ले। आरबीआई की ओर से इन करेंसी को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। दरअसल देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ने अपनी दिल्ली की एक ब्रांच के बाहर एक नोटिस चिपका दिया है। इस नोटिस में बताया गया है कि अगर आपके पास भी कुछ खास तरह के ₹1 या 50 पैसे के सिक्के हैं, तो उसे बैंक में जमा करने के बाद रिइशु नहीं किया जाएगा।

मार्केट में बंद होगी ये कैरेंसी

इतना ही नहीं आईसीआईसीआई बैंक की शाखा के बाहर लगाए गए इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि कुछ सिक्कों को फिर से जारी करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन सिक्कों को एक बार बैंक में जमा करा देते हैं, तो उसके बाद बैंक द्वारा यह सिक्के दोबारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित सभी बैंकों से वापस ले लिए जाएंगे।

वहीं इस मामले में इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सिक्के अब कानूनी रूप से अवैध माने जाएंगे। इसके साथ ही मार्केट में इनका सरकुलेशन भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये काफी पुराने हैं। इसके साथ ही यह भी बता दें कि 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में आम लोगों के बीच इसका इस्तेमाल जाता है, लेकिन अब यह बैंक में जमा होने के बाद वापस सर्कुलरेशन में नहीं रहेंगी। यह सिक्के आरबीआई के निर्देशों के तहत फिर से जारी भी नहीं किए जायेगे।

कौन कौन से सिक्के किए गए बैन

  • 1 रुपए के क्यूप्रोनिकेल सिक्के
  • 50 पैसे के क्यूप्रोनिकेल सिक्के
  • 25 पैसे के क्यूप्रोनिकेल सिक्के
  • 10 पैसे के स्टेनलेस स्टील के सिक्के
  • 10 पैसे के एल्यूमीनियम कांस्य के सिक्के
  • 20 पैसे के एल्युमीनियम के सिक्के
  • 10 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के
  • 5 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के

आरबीआई की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक इन पुराने सिक्कों को अब सरकुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा. लेकिन इनके लेन-देन की प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। यानी अभी भी इन्हें कानूनी रूप से वैध माना जाएगा, लेकिन एक बार जब आप इन सिक्कों को बैंक में जमा करा देंगे, उसके बाद आरबीआई की ओर से इन्हें दुबारा जारी नहीं किया जाएगा।

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Kavita Tiwari

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