1 अक्टूबर से इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगा कोई सरकारी काम, आधार कार्ड से भी ज्यादा ये है जरूरी

Birth Certificate: जब भी हम किसी सरकारी काम के लिए आवेदन करते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इनमें एक डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र भी है, जिसे अब सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने का बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इस संशोधित कानून के लागू होने से कई महत्वपूर्ण कामों में बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन लेने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, आधार कार्ड बनवाने, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर सरकारी नौकरी में नियुक्ति तक के लिए जन्म प्रमाण पत्र को सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा Birth Certificate

गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों ने हाल ही में मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया था। वही 7 अगस्त को राज्यसभा में इसे संशोधित विधेयक के तौर पर एक मत में पारित किया गया। बता दे यह लोकसभा में 1 अगस्त को पारित हुआ था। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अस्तित्व में आने के 24 साल बाद पहली बार इसमें बदलाव किया गया है।

ये भी पढ़ें- किस बैंक मे बदला जाता है कटा-फटा नोट, कितना कटता है इसपर कमीशन; जाने RBI नियम

वही बदले हुए नियमों के बाद अब यह 1 तारीख से लागू हो जाएगा। इसके बाद आपके रोजाना कामकाज से लेकर सरकारी कामों तक इस सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पेश किए गए विधेयक में कहा था कि सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने एवं इसे अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण में संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकारों, जनता और अन्य हित धारकों के साथ इस मामले में सलाह लेने के बाद ही यह फैसला किया गया है।

Kavita Tiwari