Late Train Refund Rules: सर्दी और बारिश के मौसम के दौरान ट्रेनों का देरी से चलना या कैंसिल हो जाना ये बेहद आम बात है, लेकिन इस दौरान ट्रेन के लेट हो जाने की स्थिति या कैंसिल हो जाने की स्थिति में कैसे आप अपना पूरा पैसा पा सकते हैं, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं… तो बता दें कि रेलवे के एक नियम के मुताबिक आपको ट्रेन के लेट हो जाने या कैंसिल हो जाने की स्थिति में अपना पैसा पाने के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन आवेदन कर बड़े आराम से अपने पैसे अपने खाते में मंगा सकते हैं। आइए हम आपको रेलवे के इस नियम के बारे में बताते हैं।
क्या है रेलवे का यह नया नियम (Late Train Refund Rules)?
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर ट्रेन किन्हीं कारणों से कैंसिल होती है या 3 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है, तो यात्री अपना पूरा रिफंड ले सकते हैं। भारतीय रेलवे ट्रेन के रद्द हो जाने या ज्यादा देरी से चलने पर टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को पूरा रिफंड देती है। हालांकि दौरान ज्यादातर यात्रियों को इस बारे में नहीं पता होता, जिसके चलते वह टिकट काउंटर के चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे में बता दे कि अगर आपने टिकट काउंटर से टिकट लिया है तो कैंसिल करने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर ही जाना होगा, लेकिन अगर आपने टिकट ऑनलाइन लिया है तो आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर भी अपनी टिकट कैंसिल करा कर अपना रिफंड हासिल कर सकते हैं।
दाखिल करना होगा ऑनलाइन टीडीआर
भारतीय रेलवे की ओर से चार्ट तैयार होने के बाद अगर आपकी ट्रेन लगातार लेट होती है, तो टिकट रद्द करने के लिए टीडीआर दाखिल करना जरूरी होता है। अगर आपने टिकट काउंटर से टिकट लिया है, तो आपको यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन यानी अपने बोर्डिंग स्टेशन पर अपना टिकट सरेंडर करना होता है, जिसके बाद आपको आपका रिफंड आराम से मिल जाता है। वहीं अगर आप ऑनलाइन तरीके को अपनाते हैं और अपना टीडीआर नंबर दर्ज करते है, तो इसके बाद ई-टिकट का रिफंड अपने खाते में पा सकते हैं। बता दे कि ऑनलाइन टिकट कैंसिल के रिफंड को खाते में आने में 3 महीने यानी 90 दोनों का समय लग सकता है।
ट्रेन टिकट कैंसिल होने पर ऑटोमेटिक मिल जाता है रिफंड
इसके साथ ही बता दें कि अगर भारतीय रेलवे की ओर से कोई ट्रेन रद्द की जाती है, तो यात्रियों को ऑटोमेटिक प्रक्रिया के जरिए पूरा रिफंड बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस दौरान ऑनलाइन खरीदे गए टिकट का पैसा 3 से 7 दिनों के अंदर खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि इस दौरान पीआरएस काउंटर टिकटों के लिए यात्रियों को संबंधित पीआरएस काउंटर से ही रिफंड लेना होता है। इस रिफंड का दावा करने वाले यात्रियों को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 3 दिनों के अंदर टिकट सरेंडर कर रिफंड हासिल करना होता है।
ये भी पढ़ें- 1 अक्टूबर से इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगा कोई सरकारी काम, आधार कार्ड से भी ज्यादा ये है जरूरी
- Panchayat Sachiv Kaise Bane: बनना चाहते हैं पंचायत सचिव, तो जाने कैसे मिलती है यह नौकरी और क्या होती है सैलरी? - May 20, 2024
- हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक का लुक लुट लेगा दिल, जाने कब होगी भारत में लॉन्च? खत्म कर देगा सब का बाजार ! - February 11, 2024
- Akshara Singh के इस हरकत पर आग- बबूला हुए उनके पिता, देखते ही कर दी सरेआम पिटाई; देखें Video - February 11, 2024