Income Tax for youtubers: बदलते दौर के साथ आज लोगों के कमाई के जरिए भी बदल रहे हैं। ऐसे में आज इंटरनेट के जरिए भारी तादाद में लोग कमाई कर रहे हैं। खास तौर पर लोग सोशल मीडिया साइट्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स (पहले ट्विटर) सहित कई दूसरी सोशल साइट्स के जरिए भी भारी भरकम कमाई करते हैं। सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लोग लाखों में हर महीने कमाते हैं। इनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया साइट्स ऐसी हैं, जो विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित की जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया साइट्स के जरिए कमाई करने वालों को लेकर यह सवाल उठता है कि आखिर इन वेबसाइट से पैसा कमाने वाले व्यक्तियों पर भारत सरकार टैक्स लगाती हैं या नहीं? क्या भारत सरकार को उनसे टैक्स लेने का अधिकार है? तो आइये इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं…
क्या सोशल मीडिया सितारे भी देते हैं इनकम टैक्स(Income Tax for youtubers)?
यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए कमाई करने वाले सोशल मीडिया स्टार को भी टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न का प्रावधान भी लागू किया गया है, जिसके मुताबिक अगर सोशल मीडिया वेबसाइट से आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से पूर्ण कालिक आधार पर कंटेंट निर्माण का काम करता है और साथ ही सोशल मीडिया से कमाई गई इनकम उसका प्राथमिक सोर्स है, तो इस व्यवसाय और उससे कमाई गई राशी को अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है। वही एक्टिविटी के स्तर के साथ-साथ इनकम की मात्रा को देखते हुए भारत सरकार टैक्स वसूलती है।
सोशल मीडिया तारा का इनकम सोर्स क्या है?
वहीं दूसरी ओर अगर शख्स सोशल मीडिया से आकस्मिक रूप से कमाई करता है और यह उसकी अन्य कमाई की तुलना में कम होती है, तो इसे अदर सोर्स आफ इनकम माना जाता है। इस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है। इस दौरान कमाई करने वाले शख्स की एक्टिविटी और उससे होने वाली इनकम की मात्रा के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसकी सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा या नहीं।
उदाहरण के तौर पर अगर एक्टिविटी का स्तर अनियमित होता है, जैसे- एक ट्वीट से उत्पन्न कमाई “एकबारगी स्थिति” स्थिति है, तो यह कहा जा सकता है कि इनकम के अन्य स्रोत को आय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस दौरान वर्गीकरण के आधार पर निर्धारण करने के मानदंड प्रत्येक व्यक्ति मामले में अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग स्तर से प्रभावित होते हैं।
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हांलांकि बता दे की इनकम टैक्स विभाग की ओर से सोशल मीडिया वेबसाइट से होने वाली इनकम को लेकर कोई विशेष आयकर स्लैब नहीं बनाया गया है। सभी पेयधारियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सूचित किया जाता है कि सरकार की ओर से जो टैक्स स्लैब बताए गए हैं, उन्हीं के मुताबिक इस इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। साथ ही पुराने टैक्स स्लैब से अगर कोई आईटीआर दाखिल करता है, तो उसे 2.5 लाख सालाना की इनकम तब कोई टैक्स नहीं देना होता। वहीं नए टैक्स लैब में अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है, तो 3 लाख रुपए सालाना की इनकम तक उसे कोई टैक्स नहीं देना होता।
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