पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। न्यायालय द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। अब सरकार की ओर से बहाली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग ने नियोजन की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार 5 जून से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है की आगामी 9 जून से आवेदन भी मांगे जा सकते हैं।
दिव्यांग अभियर्थियों 15 दिनों का समय
बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में छठे चरण के नियोजन के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिनों का मौका भी दिया है। ऐसे में वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो आवेदन देने से वंचित रह गए थे उन्हें आवेदन देने के मौके से अवगत किया जाएगा। शिक्षा विभाग इसकी प्रक्रिया की तैयारियों में लग गया है। इसके संबंध में विज्ञापन भी सरकार निकालेगी। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशानुसार, 15 दिनों तक दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन लिए जाएंगे।
7 दिनों में मेरिट लिस्ट तैयार
बताया जा रहा है कि हफ्ते भर में मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट के फॉरमेट से जुड़े एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 दिनों तक आवेदन लेने के बाद करीब एक सप्ताह उसे कंपाइल करने में लगेगा। वहीं अगले 7 दिनों में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। जिसके बाद अगर किसी अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट पर आपत्ति दर्ज करानी होती है तो उस प्रक्रिया के लिए भी कुछ दिनों का समय दिया जाएगा। जिसके बाद अगले हफ्ते उसके निराकरण में शिक्षा विभाग जुटेगा।
विजय कुमार ने बताया कि इन तमाम प्रक्रिया को देखते हुए ही दो से तीन महीने के अंदर नियोजन प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से किया गया वादा उन्होंने पूरा किया है और अदालत का फैसला आते ही शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया को शुरु कर चुका है।
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