शौक संभाल लो जनाब! अब शादी-पार्टी में गोली चलाने पड़ेगा भारी, 2 साल की जेल की सजा के साथ भरना हुआ भूगतान

Patna Police On Celebratory Firing Case: हर्ष फायरिंग के मामले में बिहार पुलिस अब सख्त हो गई है। इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित कानून के तहत अब अगर कोई शादी-पार्टी जैसे किसी कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग करता है, तो उसे 2 साल की सजा के साथ-साथ 1,00,000 रुपण का जुर्माना भी भरना होगा। इतना ही नहीं घटना होने पर हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इस मामले में एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी थानेदारों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह शादी समारोह या अन्य किसी कार्यक्रम में हथियारों का प्रयोग ना करें, वरना समारोह में गोली चलाने की घटना को अपराधिक घटना मानकर कार्रवाई की जाएगी।

अब हर्ष फायरिंग की तो जाना होगा जेल

गौरतलब है कि पटना में शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के दौरान हर्ष फायरिंग की घटनाएं अक्सर सामने आती है, जिसके चलते कई बार लोग जख्मी हो जाते हैं। तो कई बार लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस मामले में कई बार काफी हंगामा भी मच चुका है और लोग पुलिस केस भी दर्ज करा चुके हैं। ऐसे में अब हर्ष फायरिंग के मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना पुलिस अब सख्त रवैया अपनाने को तैयार है। अब हर्ष फायरिंग के मामले में पकड़े जाने पर व्यक्ति के खिलाफ ना सिर्फ अपराधी श्रेणी में मामला दर्ज किया जायेगा, ब्लकि साथ ही उसे दो साल की सजा और 1 लाख रुपए का नकद भूगतान भी करना होगा।

वही इस मामले में रेल एसपी पटना अमृतेंदु शेखर ठाकुर का कहना है कि हर्ष फायरिंग से लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है। निजी सुरक्षा के लिए मौजूद निजी हथियार से हर्ष फायरिंग करना अपराध की श्रेणी में आता है। हर्ष फायरिंग के कारण बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि यदि अगर आप किसी हथियारों का लापरवाही से प्रयोग करते हुए पाये जाते है या उससे किसी दूसरे के जीवन को संकट में डालते है तो आप पर आरोपी अपराधिक प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Kavita Tiwari