कोरोना की तीसरी लहर के आने की खबर आ रही है। इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी जाए। हाईकोर्ट ने राज्य की सभी पंचायतों के मुखिया तथा सभी जिला परिषद के अध्यक्षों को ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के लिए कहा है और गांवों में कोरोना से होने वाली मौत की सूचना 24 घंटे के अंदर देने के लिए भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि सभी गाँव तक मरीजों के इलाज के लिए एक आधारभूत संरचना बनाई जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होनी है ।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक सहित अन्य की लोकहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य की सभी पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख और तमाम जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में हुई मौतों की जानकारी 24 घंटे के अंदर नजदीकी निबंधन अधिकारियों को दें। इस आदेश का पालन नहीं करने वाले मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉकडाउन से बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे थे। संक्रमण की चेन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लॉकडाउन लगने के पश्च्यात संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है । लॉकडाउन का सकरात्मक प्रभाव देखते हुए बिहार सरकार ने बंदिशें 25 मई तक बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एक लाख से अधिक सैंपल की जांच हो रही है। लेकिन कोरोना की तीसरी
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