पटना मे कोरोना रोकने का नया तरीका: कुछ दुकान खुलेगे रोज, कुछ सप्ताह मे मात्र 3 दिन, देखे लिस्ट

पटना में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे काफी बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। अब कोरोना की कड़ी को और कमजोर करने के लिए पटना में दुकानों को खोलने के लिए नया नियम बनाया गया है।यह नियम काफी अलग है जिसे जिला प्रशासन ने कोरोना की गति को तोड़ने और लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए अपनाया है।

यह पूरी योजना पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बनाई है। पटना के अलग-अलग बाजारों के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने एक नया तरकीब निकाला है। जो दुकाने सोम, बुध और शुक्र को खुलेगी वह दुकान मंगल, गुरु और शनि को बंद रहेगी। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह और जिला प्रशासन ने इसे लेकर दुकानों की तीन कैटेगरी बनाई है।

ये दुकाने खुलेगे सभी दिन

पटना जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार सभी दुकानों को अलग-अलग दिन में खोलने के लिए तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली केटेगरी मे वह दुकानें जो हर दिन खुल सकती है। हर दिन खुलने वाले दुकानों में से किराना दुकान, डेयरी दुकान, दवा दुकान, निजी क्लीनिक, फल सब्जी, ई-कॉमर्स, ऑटोमोबाइल, वर्कशॉप तथा निर्माण सामग्री जैसे कि स्टील, ईट, बालू, गिट्टी, पेट्रोल पंप, पशु चारा की दुकान, होम डिलीवरी सेवा, जिसमें कि रेस्टोरेंट को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मीट मछली की दुकानें को भी हर दिन खोलने का निर्देश दिया गया है।

बारी बारी से ये दुकान खुलेंगे

वहीं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार खुलने वाली दुकानो मे इलेक्ट्रिक गुड्स जैसे कि पंखा, कूलर, एयर कंडीश, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, सैलून, पार्लर, सोना-चांदी की दुकान, फर्नीचर दुकान है। मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें की लिस्ट मे कपड़ा दुकान जैसे कि रेडीमेड की दुकान, चप्पल जूता की दुकान, स्पोर्ट्स की दुकान, कृषि कार्य एवं यंत्र वाली दुकानें, ड्राई क्लीनर्स है।यह सब दुकाने बस मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शनिवार को ही खोलिए जा सकेगी।

गौरमतलब है कि यह सारे निर्देश पटना के जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं । सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने का निर्देश दिया गया है। दुकान पर बिना मास्क की खरीदारी की बिल्कुल भी मनाही की गई है। सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए कहा गया है। इसके लिए दुकानों के आगे गोल घेरे बनाने का निर्देश दिया गया है। किसी भी नियम के उल्लंघन करने पर दुकान सील करने के निर्देश है।

Manish Kumar

Leave a Comment