Damage Currency Note From ATM: कई बार एटीएम (ATM) से पैसा निकालते समय लोगों को कई अलग-अलग तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है, जिनमें से एक परेशानी यह भी है कि एटीएम से पैसा निकालते समय उसमें से कटे-फटे हुए नोट निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं और अपना माथा पकड़ लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, तो आइए हम आपको इससे जुड़े एक जरूरी जानकारी बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि कैसे आपको ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन कटे-फटे नोट को बैंक में जाकर आसानी से बदलवा सकते हैं।
बैंक में नोट बदलवाने आपका अधिकार है
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) द्वारा जारी किए गए रूल के मुताबिक एटीएम से निकले कटे-फटे पुराने नोट को बदलने का नियम है। इस नियम के मुताबिक बैंक एटीएम (ATM) से निकले कटे-फटे नोट को बदलने से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसे में आप अपने एटीएम से निकली कटी-फटी करेंसी को आसानी से बैंक में बदलवा सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की लंबी प्रक्रिया भी नहीं करनी पड़ती। गौरतलब है कि जुलाई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले में एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करता है तो उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है और यह नियम सभी बैंकों के सभी ब्रांच ऊपर लागू बताया गया था।
रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक अगर एटीएम से खराब या नकली नोट निकलते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी बैंक की ही होती है। नोट में अगर किसी भी तरह की कोई खराबी मिलती है, तो इसके लिए भी बैंक जिम्मेदार होता है। इसकी जांच बैंक के कर्मचारियों द्वारा ही की जानी चाहिए। नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वाटर मार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है तो बैंक उसे हर हाल में बदलने के लिए बाध्य होता है।
नोट बदलने के लिए फिक्स होती है लिमिट
हालांकि इस दौरान आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आरबीआई द्वारा जारी इस सर्कुलर में यह भी बताया गया था कि किस तरह के नोट को आप आसानी से किसी बैंक का ब्रांच या रिजर्व बैंक कार्यालय में बदलवा सकते हैं। हालांकि नोट को बदलने के लिए एक लिमिट तय है। रिजर्व बैंक के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 नोट को ही एक्सचेंज करवा सकता है। इस दौरान इस बात का भी ख्याल रखें कि इन नोटों की वैल्यू 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस दौरान बुरी तरह से जले, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जाता है। इस तरह के नोट को रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में ही जमा करवाया जा सकता है।
बैंक से कैसे बदल सकते हैं कटे-फटे नोट
एटीएम से निकले कटे-फटे नोट को बदलने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि जिस एटीएम से वह कनेक्टेड है आपको उसी बैंक में जाना होगा। वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख समय के साथ-साथ निकासी की पूरी डिटेल देनी होगी।
उसकी जानकारी के बाद आवेदन के साथ एटीएम से निकाली गई ट्रांजैक्शन संबंधी स्लिप भी अटैच करनी होगी। अगर स्लीप नहीं हो तो फिर आपको मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी दिखानी होगी। इसके बाद आपके नोट बैंक द्वारा आसानी से बदल दिए जाएंगे।
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