कार में लगाना चाहते है काला शीशे, लेकिन पुलिस के चालान से लगता है डर, तो आज ही अपनाये ये तरीका

car tinted glass rule in india: कई बार देखा गया है कि लोग अपनी कारों में काले रंग के शीशे लगाते हैं लेकिन ऐसा करना उन्हें तब भारी पड़ जाता है, जब पुलिस वाले उनका चालान काट देते हैं। दरअसल यातायात नियमों के मुताबिक कार में काले शीशे (Car Tinted Glass) लगवाना या शीशों पर ब्लैक फिल्म लगवाना यातायात नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इतना ही नहीं इसके लिए पुलिस चालान भी काट सकती है, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी कार में काले शीशे लगाना चाहते हैं तो आइए हम आपको यातायात के इस नियम से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देते हैं, जिसके बाद आप इनका पालन करते हुए अपनी कार में काले शीशे लगवा सकते हैं।

क्या है कार में शीशे लगवाने का कानूनी नियम

बात यातायात नियमों के आधार पर करें तो बता दें कि इन नियमों के मुताबिक आप अपनी कार के शीशे को पूरी तरह से ब्लैक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। मई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कारों में टिंटेड ग्लास के इस्तेमाल को विनियमित करने का फैसला लिया था, जिसके मुताबिक कारों को आगे और पीछे के शीशे की विजिबिलिटी कम से कम 70% तक होनी चाहिए यानि कार के फ्रंट और रियर क्लास में कम से कम 70 फ़ीसदी लाइट आर पार दिखाई देनी चाहिए। इसके साथ ही साइड ग्लास के लिए यह विजिबिलिटी घटाकर 50% की अनिवार्यता पर सेट की गई थी। यानी 50% लाइट इनसे आर पार आनी जानी चाहिए।

जेब पर भारी पड़ता है काले शीशे का शौक

ऐसे में अगर आप सरकार के बदले हुए नियमों को नहीं मानते तो यातायात पुलिस आपका चालान काट देती है। ऐसे में यह बात सभी जानते हैं कि मौजूदा मोटर वाहन नियम के तहत काटे जाने वाले चालान के जुर्माने की राशि कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए इस तरह के शौक के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।

ऐसे में अगर आप अपनी कार में काले शीशे या शीशों पर ब्लैक फिल्म लगवाना चाहते हैं, तो आप 50% विजिबिलिटी वाले ब्लैक फिल्म साइड वाले शीशों को लगवा सकते हैं। साथ ही 70 फ़ीसदी विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म फ्रंट और रियर ग्लास को लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कार के शीशों पर सनशेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Kavita Tiwari