टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्ट्री (Cyrus Mistry Death) के निर्धन में ऑटो सेक्टर को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। कार में सभी सेफ्टी होने के बावजूद भी साइरस मिस्ट्री को नहीं बचाया जा सका। ऐसे में सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौत के आंकड़ों को देखते हुए अब कारों की सेफ्टी और फीचर्स (Car Safety Rule) को और भी ज्यादा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। इस कड़ी में केंद्र सरकार (Central Government) व्हीकल कंपनियों द्वारा अक्टूबर से 8 सीट वाले वाहनों में कम से कम 6 एयर बैग देने के फैसले पर विचार कर रही हैं। इस मामले में पूरी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) द्वारा साझा की गई है।
अब 8 सीटर कार में मिलेंगे 6 एयर बैग
नितिन गडकरी ने कहा कि यह कदम निजी वाहनों द्वारा अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है। अक्टूबर से सभी व्हीकल कंपनियां अपने 8 सीट वाले वाहनों के साथ 6 एयर बैग जरूर देंगी। उन्होंने कहा देश के तमाम हिस्सों में कार हादसे से होने वाले मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार यह फैसला कर रही है, जिसे ऑटो सेक्टर भी सख्ती से फॉलो भी करेगा।
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन
बता दे इससे पहले साल 2022 में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय की ओर से ताजा जानकारी में बताया गया था कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत यह फैसला लिया जा रहा है ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। नितिन गडकरी ने 8 सीट वाले वाहनों के लिए एयर बैग मुहैया कराने के सवालों को लेकर कहा था कि ऑटो सेक्टर और सरकार दोनों ही इस मामले में कोशिश कर रहे हैं।
कारों में लगाये जायेंगे सीट बेल्ट अलार्म
इसके साथ ही कार चालक और सवारियों की सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार वाहन निर्माता कंपनियों के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को भी जरूरी करने की योजना बना रही है। फिलहाल वाहन निर्माताओं के लिए आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देना जरूरी है।
बेल्ट ना लगाने पर देना होगा जुर्माना
इस दौरान नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साइरस मिस्त्री की मौत का जिक्र करते हुए बदले हुए नियमों और फैसलों के साथ-साथ नए फीचर्स का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पालघर में एक कार दुर्घटना में टाटा संस ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह फैसला किया है। इसके साथ ही अब पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के नियम (138) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
नितिन गडकरी ने कहा कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना उतना ही जरूरी है जितना आगे के लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। कार से सफर करने वाले यात्रियों को सीट बेल्ट के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों की सीट बेल्ट ना लगाने पर उसनसे भी अब जुर्माना वसूलना शुरु कर देगी।
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