सड़क पर एंबुलेंस को रास्ता देना फर्ज ही नहीं जेब के लिए भी जरूरी, वर्ना कटेगा इतने हजार का चालान

अक्सर हम सड़कों पर गुजरने वाली एंबुलेंस (Ambulance) का तेज सायरन सुनते हैं जिसे सुनने के बाद हमारा फर्जी कहता है कि हमें उस एंबुलेंस को तुरंत आगे जाने का रास्ता देना चाहिए, लेकिन ऐसे में कई बार लोग रास्ता नहीं देते। अब ऐसे लोग जान ले कि एंबुलेंस (Ambulance traffic rules) को रास्ता देना सिर्फ उनका फर्ज ही नहीं बल्कि अब उनकी जेब के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई शख्स एंबुलेंस को आगे जाने का रास्ता नहीं देता है तो उसे भारी जुर्माना (Delhi Traffic Challan) भरना पड़ सकता है।

एंबुलेंस को रास्ता ना देना अब पड़ेगा भारी

गौरतलब है कि ट्रैफिक पुलिस केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 2019 (Central Motor Vehicles Act 2019) के मद्देनजर अब ऐसे लोगों के चालान काटे जाएंगे। दरअसल कई बार एंबुलेंस में लेटा मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। ऐसे में उसका हर पल बड़ा जरूरी होता है। मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना एंबुलेंस की जिम्मेदारी होती है, इसलिए एंबुलेंस का रास्ता रोकने से पहले अब आप इस कानून के बारे में जरूर सोचे, वरना आप खुद-ब-खुद अपने लिए आफत खड़ी कर लेंगे।

एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर कितना कटेगा जुर्माना

पहले भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। जब एंबुलेंस को रास्ता नहीं मिला है और ट्रैफिक में एंबुलेंस के फंस जाने से मरीज की जान चली गई है। आज भी लोग एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। ऐसे लोगों की सोच को देखते हुए एंबुलेंस की इमरजेंसी गाड़ी का रास्ता रोकने पर इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ₹10000 का जुर्माना कटेगी। साथ ही सामुदायिक सेवा करने की सजा का प्रावधान भी लागू होगा।

जुर्माने साथ-साथा खानी पड़ेगी जेल की हवा

बता दे सरकार ने साल 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में कुछ संशोधन किए थे। इस दौरान सरकार ने जुर्माने की राशि को बढ़ाने का फैसला किया था। पुराने अधिनियम के मद्देनजर एंबुलेंस या दूसरी एमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता ना देने पर महज ₹500 का चालान काटा जाता था। इस दौरान एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब न सिर्फ इसकी जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है, बल्कि सजा का प्रावधान भी लागू कर दिया गया है।

इन लोगों को भी देना होगा अब भारी जुर्माना

नई मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगर अब कोई शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है, तो उसे ₹10000 का जुर्माना देना होगा। साथ ही उसे 6 महीने की सजा भी हो सकती है। वही बार-बार उल्लंघन करने पर यह जुर्माना राशि ₹15,000 और साल भर की जेल में बढ़ जाएगी। साथ ही बता दे कि किशोर द्वारा ड्राइविंग करने पर यह जुर्माना राशि ₹25000 की होगी।

Kavita Tiwari