बिहार में सभी वर्ग के भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देगी सरकार, ऐसे लें योजना का लाभ

बिहार सरकार एससी/एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के साथ ही पिछड़ा और सवर्ण वर्ग के भूमिहीनों जमीन देने की योजना बना रही है। बता दें कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी भी वर्ग के निर्धन गरीबों को सरकार के द्वारा भूमि देने का नियम है। किंतु सरकार एससी-एसटी एवं ईबीसी वर्ग के भूमिहीनों को ही 5 डिसमिल जमीन दे रही है। अब राज्य में सभी वर्ग के भूमिहीनों को जमीन देने की योजना पर नीतीश सरकार तेजी से काम कर रही है। इससे संबंधित मसौदा को अंतिम रूप देने की कवायद में राज्य का राजस्व भूमि सुधार विभाग जुट गया है। कैबिनेट के द्वारा मुहर लगते ही पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू कर दी जाएगी।

ऐसे सरकार के पास इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है, जिससे यह पता लग सके कि किस वर्ग में कितनी भूमिहीनों की संख्या है। नियम के लागू कर देने के बाद इससे संबंधित आंकड़े विभाग के स्तर पर बनाए जाएंगे। अन्य राज्य में भी सरकार की ओर से भूमिहीनों को भूमि देने की योजना है, किंतु यह किस वर्ग के लोगों को मिलेगा अभी तक यह साफ नहीं हो सका है। अलग-अलग राज्यों ने इस संबंध में अलग-अलग व्यवस्था बनाई है। जानकारी के अनुसार अब तक किसी भी राज्य की सरकार ने खुद से जमीन खरीद कर भूमिहीनों को भूमि देने की व्यवस्था नहीं बनाई है।

ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

खबर के मुताबिक, नई व्यवस्था में वर्तमान व्यवस्था की तरह ही भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर एससी और एसटी वर्ग भूमिहीनों को जमीन का वितरण होगा, जबकि डीएम के स्तर पर ईबीसी और दूसरे श्रेणी के भूमिहीनों को जमीन का वितरण किया जाएगा। विभागीय मंत्री कैंप लगाकर वर्तमान व्यवस्था के तरह ही भूमिहीनों को भूमि का वितरण करेंगे। तमाम बिंदुओं को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल के बाद ही सरकार भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराएगी। सभी वर्ग के भूमिहीनों को सरकार की ओर से 5 डिसमिल जमीन खरीद कर देने के मसले पर अलग-अलग दल के नेताओं के साथ विभाग के मंत्री विचार-विमर्श करेंगे। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने इस बाबत जानकारी दी कि इसको लेकर अंतिम दौर में विचार-विमर्श चल रहा है। सरकार के स्तर से जल्द ही अंतिम निर्णय लेकर योजना को लागू किया जाएगा।