अब अगर चाट, पकौड़ी, समोसा, चाय कोई भी खाद्य सामग्री बेचते हैं तो आपको खाद सुरक्षा एवं औषधि विभाग में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आप इसके लाइसेंस के बगैर कोई खाद सामग्री बेच रहे हैं तो आपको पांच लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है .6 माह की सजा भी हो सकती है .इन सब में राशन डीलर, शराब दुकानदार , पान, फल, सब्जी वाले दुकानदार भी आएंगे।
क्या होता है FAASI license (What is FAASI license)
देश में खाने-पीने के बिजनेस चलाने के लिए खाद सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह उपभोक्ता को वितरित की जाने वाली खाद पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के खाद संबंधित हितों की रक्षा के लिए भी रहता है। यह लाइसेंस 14 डिजिट का होता है जिसे पंजीकरण संख्या भी कहते हैं। खाद्य पैकिंगों पर यह अंकित होता है।
FAASI license के आवेदन कैसे करें (How to apply for FSSAI license)
अगर आप दुकानदार हैं या फिर कोई खाद्य पदार्थ की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं तो हम आपको सीधे और सरल तरीके इस लाइसेंस का लेने का उपाय बता रहे हैं। आप घर बैठे ही यह लाइसेंस आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सीधे आपको https://foscos.fssai.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप ऑफलाइन भी स्थानीय फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद लगभग 2 महीने में यह लाइसेंस आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा।
जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएगें HOW TO APPLY लिखा दिखेगा।वहाँ सारी प्रक्रिया बताई हुई है। आप सभी को सही से भरें। आवेदन के लिए ₹100 से 7.5 प्रति वर्ष की शुल्क ली जाती है । यह पंजीकरण संख्या अधिकतम 5 वर्षों तक रहती है। 5 वर्ष के बाद फिर से आवेदन करना पड़ता है। 12 लाख से कम वार्षिक और वाले दुकानदार को ₹100 पंजीकरण शुल्क जमा करना होता है वही 12 लाख से ज्यादा वाले दुकानदारों को 2 से 7.5 हजार रुपए तक शुल्क देनी पड़ती है ।
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेज (fssai license documents)
- बिज़नस करने वाला का पहचान प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज
- फोटो भूमि या किराए के एग्रीमेंट
- अगर पार्टनरशिप है तो उसकी डीड
गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सेखाद्य सामग्री बेचने के लिए जैसे की चाट, पकौड़ी, कचोरी, जिलेबी के अलावा फल, सब्जी दुकानदार को भी यह लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मेडिकल स्टोर, देसी विदेशी शराब, अलावा राशन दुकानदार को भी यह लाइसेंस अनिवार्य लेना होगा।
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