महेंद्र सिंह धोनी पर बिहार में दर्ज हुआ मुकदमा, चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है मामला, जाने डिटेल


देश में कंपनियों के लिए विज्ञापन करने वाले बड़े-बड़े हस्तियों को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, एक ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है। चेक बाउंस के एक केस में डीएस इंटरप्राइजेज के ओनर नीरज कुमार निराला ने न्यू ग्लोबल उपज बर्द्धक इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सहित कंपनी का 7 लोगों के विरुद्ध बेगूसराय में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही कंपनी के मार्केट स्टेट हेड अजय कुमार, डायरेक्टर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन महेंद्र सिंह, सीईओ राजेश शर्मा, एडी इमरान बिन जफर, मार्केटिंग मैनेजर बंदना आनंद, मार्केटिंग हेड अर्पित दुबे पर सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया है।



नीरज निराला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि साल 2021 में उन्होंने फर्टिलाइजर का मार्केटिंग करने वाली इस कंपनी का सीएनएफ 36 लाख 86 हजार रुपए देकर लिया था। प्रोडक्ट की मांग बाजार में ज्यादा नहीं थी। मार्केट में प्रोडक्ट की मांग नहीं रहने के चलते उन्होंने कंपनी को फर्टिलाइजर वापस रिटर्न कर दिया, जिसके बाद कंपनी के द्वारा उन्हें 30 लाख रुपए का चेक दिया गया था। जब चेक को बैंक में डिपॉजिट किया गया तो चेक बाउंस हो गया।

महेंद्र सिंह धोनी

चेक बाउंस होने के बाद निराला के द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया था लेकिन कंपनी ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद निराला कंपनी का प्रचार प्रसार यानी है विज्ञापन करने वाले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सभी को आरोपी बनाते हुए उन्होंने सीजीएम कोर्ट में रूम्पा कुमारी के समक्ष परिवाद पत्र मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने भारतीय दंड विधान की धारा 420, 138 एनआई एक्ट तथा 406 के इस मुकदमे को जांच और निस्तारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अजय मिश्र को ट्रांसफर कर दिया है।