बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ी घोषणा की है। अब राज्य में शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के पदों पर होगी। नियमावली में साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय नागरिकता, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री धारक और मैट्रिक पास कैंडीडेट्स इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे।
बता दें कि इसी आधार पर पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन किया गया था। वर्तमान में यही नियम नियुक्ति प्रक्रिया में लागू की जाएगी। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया है। यानी कि अब दसवीं पास उम्मीदवार भी स्वास्थ्य निदेशक के पदों पर बहाली के लिए योग्य माने जाएंगे। विभाग द्वारा आदेश जारी कर साफ तौर पर कहा गया है कि कई जिलों के द्वारा इस बाबत मार्गदर्शन मांगा जा रहा था।
इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा यह गाइडलाइंस जारी किया गया है। मालूम हो कि बिहार में 8386 पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पदों पर बहाली की जानी है। जबकि वर्ष 2019 की पात्रता एक्जाम में उत्तीर्ण इन होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 3523 है। विभाग ने कहा है कि नियोजन नियमावली 2020 में यह तय किया गया है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक के साथ शिक्षा परिषद से अंगीभूत संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक की नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
ऐसे किए जाएगें चयन
बता दें कि 100 से ज्यादा छात्र वाले प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य निदेशक के पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। 26 अप्रैल तक आवेदन की अंतिम तिथि थी। एनआईसी के पोर्टल पर खाली पदों के बारे में अपलोड किया गया था। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। सिलेक्टेड कैंडीडेट्स को 28 मई को नियुक्ति पत्र सौंपने का शेड्यूल है।
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