राष्ट्रीय पेंशन योजना पर डाक विभाग की नई सुविधा, घर बैठे ही मिलेगी ये सर्विस

अगर आप भी एनपीएस अकाउंट (NPS Account) खोलने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की है। आप डाक विभाग (Indian Post) के माध्यम से ही ऑनलाइन राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System Online) की सदस्यता ले सकते हैं। इस बारे में ऑफीशियली रूप से कहा गया है कि एनपीएस की मेंबरशिप (National Pension System Membership) देने की शुरुआत 26 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन मोड में कर दी गई है।

National Pension System

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में मिलेगी अब ऑनलाइन सुविधा

18 से 70 साल की उम्र वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक डाक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर ‘राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-ऑनलाइन सेवाएं’ वाले कॉलूम में जाकर ऑनलाइन सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। एनपीएस ऑनलाइन के अधीश ग्राहकों को न्यूनतम शुल्क पर नए रजिस्ट्रेशन, शुरुआती/बाद की भूमिका और एसआईपी आप्शन जैसी सुविधाएं एवलेबल हैं। डाक विभाग का कहना है कि उनका सेवा शुल्क सबसे कम है।

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बता दें कि डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। यह केंद्र सरकार की है क्या स्वैच्छिक पेंशन स्कीम है, 2010 से इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी पेंशन कोष नियामक और विकास अथॉरिटी के द्वारा डाकघरों के जरिए किया जाता है।

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NRI भी उठा सकेंगे इस योजना का लाभ

बता दें कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कर्मियों के अलावा निजी सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारी और आम लोग भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना में लाभ लेने के लिए व्यक्ति को 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। NRI भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेमा के द्वारा n.r.i. द्वारा दिया गया योगदान रेग्यूलेट किया जाता है।

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बता दें कि एनपीएस खाते में सरकारी कर्मचारियों के लिए 14 प्रतिशत योगदान निर्धारित किया गया है। कोई भी टोटल लीमिट में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस आय का 10 प्रतिशत तक कर में डिडक्शन क्लेम ठोक सकता है। सेक्शन 80CCE के तहत इसकी सीमा 1.5 लाख है। एन्युटी की खरीदारी में इन्वेस्ट की गई रकम को भी कर से पूरी तरह रिबेट मिला है। वहीं, सेक्शन 80CCE के तहत 50 हजार रुपये तक सब्‍सक्राइबर का एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकता है।

Kavita Tiwari