मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने किरायेदारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें राहत दी है- दरअसल साल 2022 23 के बजट को पेश (MP Government Budget) करते हुए सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि अब 1 साल से कम के रेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी ₹100 की रहेगी। ऐसे में अब किराएदार ₹100 के स्टाम्प रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) बनवा सकते हैंं, यह मान्य होगा। बता दे पहले रेंट एग्रीमेंट में ₹100 की स्टाम्प (Rent Agreement Stamp) मान्य नहीं हुआ करती थी, ऐसे में सरकार की ओर से मध्यप्रदेश के किरायेदारों को मिलने वाली यह राहत काफी बड़ी है।
हालांकि इस दौरान इस मुद्दे पर अभी भी संशय बरकरार है कि महिलाओं को जमीन जायदाद की खरीद में स्टाम्प ड्यूटी पर मिलने वाली 2 फ़ीसदी की छूट 31 मार्च के बाद जारी रहेगी या नहीं। इस मुद्दे को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में यह बात अभी भी सवाल है कि गत 30 मार्च को महिलाओं को 2 फ़ीसदी की छूट मिलने का लाभ जारी रहेगा या नहीं।
सरकार द्वारा जारी बजट प्रावधानों के मुताबिक प्रदेश सरकार किरायानामा बैंक गारंटी के नवीनीकरण और बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफर पर लगने वाली स्टाम्प शुल्क को भी घटाने का फैसला कर रही है। बता दे मौजूदा समय में इसकी दर 0.25% से 0.75% तक है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इससे आम जन से लेकर उद्योगपतियों तक को राहत मिल सकती है।
मालूम हो कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य बजट में इससे जुड़ी घोषणा की है, जिसके मुताबिक अब सरकार प्रतिशत के बजाएं फिक्स राशि स्टाम्प शुल्क वसूल करेगी। सरकार के इस ऐलान से लोगों से खुशी का माहौल है।
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