बिहार:जरूरी खबर! अपनी पुरानी गाड़ियां कबाड़ में बेचिए और 15 साल तक टैक्स में छूट पाइए, देखें डिटेल

बिहार (Bihar) के लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) ने हाल ही में एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में बेचने और नए वाहन खरीदने पर राज्य सरकार मोटर वाहन टैक्स (Nitish Government Scrap Policy) में भारी छूट देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि सरकार ने निजी वाहनों की खरीद पर 25% तक और व्यवसायिक व्यवसायिक वाहनों की खरीद पर 15% टैक्स में छूट देगी। भारत सरकार (Indian Government) के एक फैसले के मद्देनजर बिहार सरकार (Bihar Government) ने यह फैसला लिया है।

Nitish Government Scrap Policy

क्या कहती है सरकार की सक्रैप पॉलसी (Nitish Government Scrap Policy)

बिहार सरकार (Bihar Government) के इस फैसले से न सिर्फ प्रदूषण केवल में कमी आएगी, बल्कि साथ ही नए वाहनों की खरीद से राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा दूसरी ओर राज्यों में सक्रैप यानी कबाड़ के लिए उद्योग विकसित होंगे। सरकार के इस फैसले को लेकर बिहार परिवहन विभाग में उसके पॉलिसी लागू (Government Scrap Policy) करने के मद्देनजर एक अधिसूचना भी जारी की है। परिवहन विभाग के मुताबिक इस मामले में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार विभाग के सचिव व प्रधान सचिव को अपीलीय प्राधिकार अधिसूचना दी गई है।

Nitish Government Scrap Policy

सरकार के इस नए नियम के मद्देनजर अपनी पुरानी और अनफिट गाड़ी को कबाड़ में स्करैप कराने पर निजी गाड़ी मालिकों को 15 साल तक मोटर वाहन कर में 25% की छूट दी जाएगी, जबकि कमर्शियल गाड़ियों के मालिक को 8 साल तक टैक्स में 15% की छूट मिलेगी।

Nitish Government Scrap Policy

किसी मिलेगी कितनी छूट

इस मामले में परिवहन विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक यह स्पष्ट किया गया है कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने के लिए सर्टिफिकेट आफ डिपॉजिट भी दिखाना होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिक को स्क्रेपिंग प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसे नई गाड़ी लेते वक्त दिखाना होगा। उसके बाद ही 25% छूट या रियायत का उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 साल तक जबकि परिवहन विभाग के मामले में छूट का उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 8 वर्ष तक के लिए किया जाएगा।

Nitish Government Scrap Policy

पहले से तय रहेगी कबाड़ केन्द्र की समय सीमा

बता दे परिवहन विभाग जल्द ही इस मामले में कबाड़ केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। कबाड़ केंद्र खोलने वाले से एक लाख निबंध शुल्क जबकि 10 लाख बैंक की गारंटी भी ली जाएगी। हर कबाड़ केंद्र को खोलने की मंजूरी 10 साल तक की दी जाएगी, जिसे 10 साल बाद रिनुअल करा अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा।

Nitish Government Scrap Policy

खास बात यह है कि किसी भी गाड़ी को स्केप कराने से पहले पुलिस इस मामले की जांच भी करेगी की गाड़ी के मालिकद्वारा दी जा रही गाड़ी उसी की है इसके लिए स्वयं अभिप्रमाणित शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा

Kavita Tiwari