बिहार मे अब शराब पीने वालों को नहीं जाना पड़ेगा जेल! शराबबंदी कानून मे हो सकता है संसोधन

बिहार (Bihar) में लागू शराबबंदी कानून (Liquor Ban) के बावजूद भी शराबियों के हौसले इस कदर बुलंदी पर है कि हर दिन राज्य के अलग-अलग हिस्सों से शराब बरामद हो रही है। वही हाल ही में नालंदा में जहरीली शराब (Nalanda Liquor Ban) के चलते 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से एनडीए सरकार (NDA Government) के बीच आपसी मतभेद शुरू हो गया है। वहीं अब बिहार सरकार (Bihar Government) की जेडीयू और बीजेपी के बीच मचे बवाल को देखते हुए न्यायालय में शराबबंदी से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या पर नीतीश सरकार (Nitish Government) ने शराबबंदी कानून (Liquor Law) में संशोधन करने का फैसला किया है।

शराबंदी कानून में जल्द होगा संशोधन

सूत्रों के मुताबिक मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा इस संशोधन को लेकर एक प्रस्ताव भी जारी किया गया है। नए संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक शराब पीने के अपराध में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जल्द ही अब जेल से छोड़ा जा सकता है। सरकार संशोधन में बदलाव करने के मद्देनजर अब शराब पीने के जुर्म में जेल भेजे जाने के बजाय मजिस्ट्रेट के सामने जुर्माने की राशि भरने के बाद छोड़े जाने के प्रावधान को जल्द लागू करने वाली है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार द्वारा किए जा रहे बदलावों के तहत अब शराबियों को जुर्माना भरने के बाद ही छोड़ा जाएगा। साथ ही जुर्माना न भरने की हालत में उन्हें जेल भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक शराब बनाने और बेचने वालों पर अभी भी पहले की तरह ही सख्त नियम और कानून लागू रहेंगे।

इस संशोधन प्रस्ताव पर फिलहाल मद्य निषेध विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारी तक कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर चर्चा जारी है कि बिहार विधानमंडल के आगामी बजट सत्र में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव सरकार सदन में ला सकती है।

बता दे सरकार द्वारा इन नए बदलावों का मकसद न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को कम करना और शराब माफियाओं और तस्करों पर नकेल कसना है। याद दिला दें बिहार में अप्रैल 2016 में पूर्ण रूप से शराब बंदी कानून लागू किया गया था, जिसके तहत शराब बेचने और खरीदने दोनों पर प्रतिबंध था। हालांकि जमीनी हकीकत के मुताबिक सरकार का यह कानून महज कागजों पर नजर आता है।