IRCTC New Rule : ट्रेन में रिजर्वेशन कराने के नियमों में बड़ा बदलाव, बिहार-झारखंड के लिए है सबसे जरूरी

ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे में अपनी टिकट बुक (Train booking) करने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। दरअसल भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। कोरोना काल में ट्रेन (Indian Railway) के पहिए की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही मामलों में कमी आने के बाद प्रतिबंधों के साथ ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। इस दौरान ट्रेन में टिकट आरक्षित (Reservation Ticket) कराने से जुड़े कुछ प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया गया था।

बिहार-झारखंड से हटाई गई बाध्यता

इस बदलाव के मद्देनजर कोरोना संक्रमण की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने सेवाओं को तकरीबन सामान्य करते हुए कुछ नए नियम (IRCTC New Rules) बनाए। हालांकि यह प्रावधान सभी ट्रेनों पर लागू नहीं होगा। बिहार (Bihar) और झारखंड (Jharkhand) के यात्रियों के लिए इस मामले में राहत की खबर सामने आई है। इन दोनों प्रदेशों की कुछ ट्रेनों में टिकट आरक्षित (Reservation Ticket New Rules) करवाने के दौरान पूरा पता देने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है।

इन नियमों में मिली छूट

गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान ट्रेन का सीमित परिचालन शुरू कर दिया गया था। इस दौरान ट्रेन की सामान्य बोगी के लिए आरक्षण करना अनिवार्य रखा गया था। साथ ही टिकट रिजर्वेशन फॉर्म में ओरिजिन और डेस्टिनेशन का डाकघर और पिन कोड के साथ पूरा पता दर्ज कराना अनिवार्य नियम रखा गया। बता दें यह व्यवस्था सभी ट्रेनों के लिए की गई थी।

वही अब इस मामले में राहत देते हुए बिहार और झारखंड की कुछ ट्रेनों में टिकट आरक्षित करवाने के दौरान पूरा पता देने के प्रावधान में राहत दी गई है। हालांकि यह राहत सभी ट्रेनों के लिए नहीं है।

याद रखने होंगे ये पिन कोड

मालूम हो कि ट्रेन से यात्रा करने के लिए जिला, डाकघर और पिन कोड याद रखना जरूरी है। इन्हें याद रखें बगैर आप टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर से लेकर ऑनलाइन बुकिंग तक आपको इन सभी कोड नंबर का याद होना जरूरी है।

मालूम हो कि 20 सितंबर यानी आज से झारखंड से बिहार जाने वाली कुछ ट्रेनों में डाकघर, जिला या पिन कोड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। हालांकि यह नियम सभी ट्रेनों पर लागू नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही कई ट्रेनों में सामान्य कोच में रिजर्वेशन कराने के प्रावधान को भी रद्द कर दिया गया है।