अतिक्रमण की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार सख्त हो गई है, अब इसे लेकर बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही सख्त कारवाई के लिए प्रशासन और पुलिस को पूरी छूट और अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को भी सख्त निर्देश दिए गए है ताकि प्राथमिकता से सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके। इस कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, और 20 हजार तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
सरकार की ओर इजाजत मिलते ही अब राज्य भर में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया जाना तय माना जा रहा है, अब प्रशासन खुलकर अपने अधिकार का उपयोग कर सकेगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़े पैमाने में तोड़-फोड़ होने की सम्भावना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों से को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अतिक्रमण मुक्त प्रदेश के लिए तुरंत अभियान चलायें जाए और अतिक्रमण मुक्त हुए भूमि का ब्योरा मुख्यालय को भेजें।
सार्वजनिक जमीन के अलावा जल निकायों भी होगी अतिक्रमण मुक्त
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के द्वारा 25 नवंबर को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि 2015 में पटना हाई कोर्ट के एक आदेश मे सार्वजनिक जमीन के अलावा जल निकायों को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कहा गया था। रामपुनीत चौधरी बनाम राज्य सरकार मामले में कोर्ट ने यह दिया था। गौरतलब है कि कुछ जिलों ने इस क्षेत्र मे उल्लेखनीय कार्य किया है, लेकिन,अन्य जिले का कार्य संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी जगहों पर विशेष अभियान चला कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है।
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