तबादले के बाद नेता और अधिकारी साथ नहीं रख सकेंगे पुराने बॉडीगार्ड और ड्राइवर, जाने क्या बना नया नियम 

Written by: Manish Kumar | biharivoice.com • 27 अक्टूबर 2021, 10:32 अपराह्न

ट्रांसफर किए जाने के बाद भी कई अधिकारी अपने चहेते बॉडीगार्ड या ड्राइवर को अपने साथ ही ले जाते हैं। लेकिन अब ऐसे मामलों में पुलिस मुख्यालय की तरफ से सख्त आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक, किसी अधिकारी का किसी अन्य स्थान पर तबादला हो जाने पर वे अपने साथ पुराने बॉडीगार्ड, ड्राइवर या अन्य सहयोगियों को साथ नहीं ले सकेंगे।

ट्रांसफर किए गए अधिकारी को नये स्थान पर ही पुलिस महकमा के स्तर से अलॉट किये गये नये बॉडीगार्ड समेत अन्य को अपने साथ रखना होगा। इसका उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जायेगी। इसी तरह का प्रावधान जनप्रतिनिधियों पर भी लागू किया गया है, अब वे अपनी मनपसन्द बॉडीगार्ड को अपने साथ नहीं रख सकेंगे।

किसी मंत्री या जनप्रतिनिधि के उनके पद से हट जाने पर उन्हें अपने पुराने बॉडीगार्ड को साथ रखने का इजाजत होगी। उन्हें बाद में जो भी अंगरक्षक अलॉट किया जाएगा, उसे ही अपने साथ रखना होगा।

इस मामले को लेकर एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार और एडीजी (विधि-व्यवस्था) विनय कुमार द्वारा सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक की गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया गया। एडीजी (मुख्यालय) की तरफ से कहा गया कि सभी जिलों और वरिष्ठ अधिकारियों को इस नियम का पालन करने का निर्देश मुख्यालय के स्तर से जारी कर दिया गया है।

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Manish Kumar

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