पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के लिए जारी किए गए नए नियम, बस टर्मिनल से बाहर सवारियों को चढाने-उतारने पर लगेगा जुर्माना

पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के बाहर बस में यात्रियों को चढ़ाने या उतारने पर जुर्माना तथा इसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे बस सन्चालको का परमिट भी रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी बस में यात्रियों को टर्मिनल के अंदर ही चढ़ाने या उतारने का नियम जारी किया गया है। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है, इसके लिए एक सप्ताह के लिए टर्मिनल के अंदर व बाहर में दो दर्जन से अधिक दंडाधिकारी व करीब 50 कांस्टेबल को तैनात किया गया है। बस के परिचालन की देख रेख के लिए पहले से 120 निजी सुरक्षा गार्ड तीन शिफ्टों में तैनात किये जा चुके हैं। बस टर्मिनल में 200 अतिरिक्त बसों की पार्किंग के लिए भी जगह बनाया गया है।

इसके अलावा पटना-गया मार्ग में बैरिया आदि इलाकों में स्थित गोदाम व वेयरहाउस तक सामान से लदे ट्रक के परिवहन को अनुमति दे दी गई है। जिलाधिकारी की तरफ से गोदाम तक ट्रक के आवागमन की छूट दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक, जाम की समस्या उत्पन्न होने के कारण कुछ दिन पहले बेलदारीचक और पटना बाइपास के मसौढ़ी के बीच में ट्रकों के परिचालन पर रोक लगायी गयी थी। बैरिया में बने गोदाम व वेयरहाउस के मालिकों के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से अनुरोध किया था कि गोदाम तक ट्रक नहीं पँहुचने के कारण व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसे देखते हुए डीएम ने ट्रक के आवागमन में छूट दी है। लेकिन अन्य ट्रकों के लिए प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा।

मसौढ़ी मोड़ से आइएसबीटी होते हुए बादशाही नाले तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बसों के इधर-उधर लगा दिए जाने के कारण निर्माण कार्य में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए सभी बसों को टर्मिनल के अंदर रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने पथ निर्माण विभाग को एक माह के अंदर सड़क निर्माण कराने का निर्देश को दिया है। इसके साथ ही डीएम ने पटना मेट्रो कॉरपोरेशन को भी जल्द से जल्द कार्य करने को कहा है।

Manish Kumar