उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन लगातार बिहार के विभिन्न क्षेत्रो का दौरा करके वहाँ बंद पड़े उद्योगो को फिर से शुरू करने के लिए प्रयासरत है, अब उन्होंने जो नई घोषणा की है, उससे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिजनेस के लिए लोन लेना और भी आसान हो जाएगा। उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन लेने के लिए फर्म के नाम पर चालू बैंक खाता की अनिवार्यत को अब समाप्त कर दिया गया है। सभी वर्ग के आवेदक व्यक्तिगत चालू बैंक खाता खुलवाकर भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन के लिए बैंक के पास आवेदन कर सकते हैं।
5 लाख होगा माफ
बता दे कि इस योजना के अंतर्गत स्टार्टअप करने वाले को 10 लाख रुपए तक का लोन 50 फीसद सब्सिडी के साथ दिया जाता है। महिलाओं से इस लोन पर ब्याज लेने का कोई प्रावधान् नहीं है जबकि अन्य वर्ग से महज एक फीसदी की दर से ब्याज लिया जाता है। पांच लाख की ऋण का भुगतान करने के लिए सात साल यानी 84 महीनों का वक्त दिया जाता है, जबकि ऋण की आधी रकम यानी पांच लाख रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पर वहन करती है।
दरअसल उद्योग विभाग के सामने बराबर यह शिकायत आ रही थी कि फर्म के नाम पर चालू बैंक खाता खुलवाने में उद्यमियो को विभिन्न तरह की दिक्कते आ रही है, जिसे देखते हुए उद्योग विभाग की तरफ ऋण देने की प्रक्रिया मे बदलाव का फैसला लिया गया। अब आवेदक को इस योजना के तहत ऋण के लिए अनुदान की मंजूरी के बाद चालू खाते को फर्म के नाम पर परिवर्तित कराना होगा।
व्यक्तिगत चालू खाता से हो जाएगा काम
उद्योग मंत्री ने शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षा के दौरान फर्म के नाम पर चालू खाता खुलवाने में विभिन्न तरह की परेशानी होने की बात सामने आई थी। ऐसे लोग जो स्टार्टअप करना चाह रहे थे लेकिन जिनका अब तक कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और वे नियमो की बाध्यता के कारण योजना का फायदा नहीं ले पा रहे थे, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के मे यह जोड़ा गया है कि अगर आवेदक बैैंक में व्यक्तिगत चालू खाता खुलवा लें तो भी वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
वर्ष 2018 से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना है, वर्ष 2019 में इस योजना को अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी लागू कर दिया गया। वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को लागू किया गया। अब इन सभी योजना पर चालू व्यक्तिगत बैंक खाता प्रविधान लागू किया जाएगा।
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