अब शहर के बाहर के मकान का नक्शा नहीं पास कर पाएगे मुखिया, रेरा मे लगाई रोक

रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने मुखिया द्वारा पास किए गए नक़्शे पर निर्माण करने से रोक लगा दिया है। दरअसल यह रोक शहर के बाहरी क्षेत्रो मे होनेवाले निर्माण कार्यो के लिए लगाया है। शहर के प्लानिंग एरिया से बाहर के सभी प्रोजेक्ट के निबंधन और एक्सटेंशन को फिलहाल लंबित रखने का फैसला किया गया है। रेरा ने ऐसे प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार से भी गाइडलाइन माँगा है। रेरा के अधिकारियों के मुताबिक अपार्टमेंट या अन्य प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नक्शा पास होना आवश्यक है।

वर्तमान मे शहरों के प्लानिंग एरिया के अंदर नक्शा पास करने की जवाबदेही रेरा के अधिकारियों के पास है, लेकिन शहर के बाहर के क्षेत्र में नक्शा पास करने को लेकर अभी तक कोई मानदंड तय नहीं किया गया है। इन इलाको के नक्शे मुखिया द्वारा तैयार किये जाते है लेकिन ज्यादातर मुखिया के पास नक्शा पास करने को लेकर कोई आर्किटेक्ट या तकनीकी कर्मचारी नहीं होता, अतः उनके द्वारा पास किए गए नक़्शे मे त्रुटि होने की बहुत सम्भावना होती है। इन सब बातों को देखते हुए फिलहाल मुखिया द्वारा पास किए गए नक्शे पर प्रोजेक्ट के निबंधन पर रोक लगा दी गई है

जिला परिषद को मिल सकता है अधिकार

रेरा के अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्लानिंग एरिया के बाहर के प्रोजेक्ट के सम्बन्ध मे सरकार से दिशा-निर्देश की अपील की गई है, हालांकि इस सम्बन्ध मे एक तरीका यह भी हो सकता है कि नक्शा पास करने का कार्य जिला परिषद को दे दिया जाए या फिर मुखिया को आर्किटेक्ट या इंजीनियर मुहैया कराया जाए, जिससे कि पास किए गए नक्शे मे किसी भी तरह के त्रुटि की सम्भावना ना हो। नक्शे के आधार पर निर्माण कार्य हुआ है या नहीं, इसकी मानीटरिंग भी जिला परिषद के द्वारा की जा सकेगी। सरकार इस सम्बन्ध मे क्या फैसला करती है, इसके आधार पर ही प्लानिंग एरिया से बाहर के प्रोजेक्ट के बारे मे निर्णय लिया जा सकेगा।

रेरा के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है मुताबिक, फिलहाल पटना महानगर प्राधिकार क्षेत्र सहित पूरे बिहार मे 90 प्रोजेक्ट हैं, जो कि प्लानिंग एरिया से बाहर हैं। इनके निबंधन के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी कर दी गयी है लेकिन सरकारी गाइडलाइन के मिलने का इन्तजार किया जाएगा, तब तक के लिए इस काम को फिलहाल लंबित रखा गया है।

Manish Kumar

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