बिहार पंचायत चुनाव: मास्क पहनकर नहीं गए वोट देने तो लगेगा 50 रूपये का जुर्माना, जान लें पूरा नियम

Bihar panchayat chunav: कोरोना वायरस के इस कठिन दौर मे राज्य निर्वाचन आयोग को बिहार में पंचायत चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि चुनाव की तैयारियों से लेकर मतदान और मतगणना तक कोरोना से बचाव के लिए राज्य चुनाव आयोग हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम करने में लगा हुआ है। आयोग की ओर से पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और उम्मीदवारों के साथ-साथ मतदाताओं को वैश्विक महामारी से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।

इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर कोई मतदाता बिना मास्क पहने वोट देने जाता है तो उसे तत्काल 50 रूपये जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे चुनाव आयोग हर मतदान केंद्र पर मास्क का प्रबंध करेगी, इसके बावजूद अगर कोई निर्देशों का उलंघन करते पाया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

5 लोगों के साथ कर सकेगे चुनाव प्रचार

पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण, नामांकन और मतदान के अलावा मतगणना के लिए भी अधिकारियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम तरह के गाइडलाइन जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों को 5 से अधिक लोगों के समूह में प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही उनके लिए कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण वाली जगहों, मतदान केंद्रों के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। जो कर्मी और अधिकारी प्रशिक्षण लेने पहुंचेंगे उनके लिए थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही जरूरत पड़ने पर की पीपीई किट भी उपलब्‍ध कराई जाएगी।

मतदान केंद्र पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग

मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और शरीर का तापमान अधिक पाए जाने पर उन्हें एक मुद्रित टोकन नंबर भी दिया जाएगा। इसका मकसद यह होगा कि ऐसे मतदाताओं का अंतिम घंटे में मतदान हो सके।आयोग ने अधिकतम 850 मतदताओं पर एक मतदान केन्द्र की व्यवस्था की है।

ऐसे होगा नामांकन

इस बार आयोग द्वारा ऑनलाइन नामांकन का भी विकल्प रखा जायेगा। नामांकन के समय आवेदक के साथ 1 प्रस्तावक को ही कार्यालय पहुंचने की अनुमति दी जाएगी, आवेदक को एक ही वाहन लेकर नामांकन केंद्र तक पहुंचना होगा। चुनाव आयोग द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के आवंटन के समय, केवल आवेदक या उसके द्वारा अधिकृत एजेंट को निर्वाचित पदाधिकारी के सामने जानने की अनुमति होगी।

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