बिहार के गाड़ी मालिकों को बड़ी सौगात, फिटनेस फेल होने वाले गाड़ियों का जुर्माना माफ, जान लें नियम

कोरोना के समय और उससे पहले के समय से फिटनेस फेल होने वाले वाहनों का अब जुर्माना माफ करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से अकेले मुजफ्फरपुर जिले के तकरीबन 30,000 से ज्यादा वाणिज्यिक गाड़ी (बस, ऑटो, टैक्सी ट्रक, पिकअप आदि) के मालिकों को लाभ मिलेगा। जिन गाड़ियों का फिटनेस कोरोना के पहले से ही फेल हो चुका है। इस बाबत परिवहन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने प्रदेश के सभी डीटीओ को निर्देश दिया है। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के चेयरमैन भानु शेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि फिटनेस फेल होने वाले वाहनों पर जुर्माना रिटर्न के लिए उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दिया था, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा उनके हित में फैसला सुनाया गया।

प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश का पालन करने का आदेश विभाग ने दे दिया है और शुक्रवार को ही विभाग के सॉफ्टवेयर में इसे अपलोड भी कर दिया गया है। कोरोना काल एवं टैक्स में बढ़ोतरी से परेशान वाणिज्यिक गाड़ी मालिकों को काफी हद तक राहत मिलेगी। इसको लेकर डीटीओ दफ्तर में प्रत्येक दिन दर्जनभर गाड़ी मालिक पहुंच रहे हैं। पहले ही दिन डीटीओ दफ्तर में लगभग 50 वाहन मालिकों ने इस फैसले का लाभ उठाया। डीटीओ दफ्तर आए एक वाहन मालिक की गाड़ी का फिटनेस 2017 से ही फेल था, इस हिसाब से 92,000 रुपए के करीब जुर्माना बन रहा था, लेकिन अब रिनुवल शुल्क अदा करने के साथ फिटनेस रिनुवल कर दिया गया है।

कितना लगता था जुर्माना 

बता दें कि वर्ष 2016 में फिटनेस के रिनुअल में विलंब होने पर प्रतिदिन 50 रुपए के हिसाब से जुर्माना का नियम बना था। इसका उद्देश्य था कि वाहन मालिक वाहन के फिटनेस का नियमित रूप से जांच करवाएं। डीटीओ कार्यालय के सुशील कुमार ने बताया कि फिटनेस फेल होने वाले वाहनों पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया गया है। विभाग से मिले आदेश के मुताबिक फिटनेस का रिनुवल हो रहा है।