Private schools will not be operated without registration

वैसे स्कूल जो अब तक शिक्षा विभाग के दायरे में नहीं आए हैं, उनके लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा इसके लिए 30 नवंबर तक की आखिरी तिथि निर्धारित की गई है।

बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं होंगे प्राइवेट स्कूल संचालित, 25 प्रतिशत सीट पर इन बच्चों को देना होगा दाखिला

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अब प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए नर्सरी से ही 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित ...

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