देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से पूरी तरह बैन, पकड़े जाने पर जाएंगे जेल

single use plastic ban news : 1 जुलाई यानी आज से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और इससे निर्मित पॉलिथीन के बैग, सामग्री और थर्माकोल की प्लेट एवं कटोरी की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गई है। पूरे देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लग गई है। बता दें कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा इन सभी के उपयोग पर बैन लगा दिया गया है। यानी आज से आप मार्केट निकल रहे हैं तो घर से जूट का थैला या कपड़ा लेकर निकलें। क्योंकि सुपरमार्केट और दुकानों में पॉलिथीन वाले कैरी बैग नहीं मिलेंगे। प्रतिबंध के बावजूद अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर एक लाख का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।

आदेश के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, आयात, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। विभाग के द्वारा इस बाबत 6 महीने पूर्व ही 16 दिसंबर को नोटिस जारी कर दिया गया था। हालांकि प्लास्टिक की कम मोटाई वाले कागज कप का उपयोग होता रहेगा। उन्हीं थर्माकोल और प्लास्टिक पर बैन रहेगा, जो भारत सरकार की अधिसूचना में है। बता दें कि जिन सिंगल यूज़ सामग्री पर बैन लगाई गई है उसमें थर्मोकोल और प्लास्टिक प्लेट, गिलास, कप, कांटा, चाकू, चम्मच, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बे, ट्रे, आमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट पैक करने वाली प्लास्टिक कोटेड, प्लास्टिक वाला स्टीकर, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम की प्लास्टिक की डंडिया आदि।

कितनी सजा और जुर्माना का है प्रावधान 

अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए कोई गिरफ्त में आता है तो आम लोगों पर 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए एवं इंडस्ट्रीयल स्तर पर इसका भंडारण, आयात, बिक्री और उत्पादन करने वालों पर पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत जेल की सजा का प्रावधान है। ऐसे उद्यमियों और कारोबारियों पर जुर्माना राशि के रूप में 20 हजार रुपए से लेकर एक लाख तक देना पड़ सकता है। वहीं पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।