सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन व्यापारियों के पास इस श्रेणी के उत्पाद उपलब्ध है वह हर हालात में एक जुलाई से पहले खत्म कर लें। एक जुलाई के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दीपक कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार पूरी तरह सजग है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तय किए गए समय सीमा के बाद किसी के यहां खरीद, बिक्री और भंडारण नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा इसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण और मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। व्यापारियों को अपना स्टॉक खत्म करने हैं और आम नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के लिए सरकार ने पूरा वक्त दिया है। एक जुलाई से यह लागू हो जाएगा। इसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल मानव सभ्यता के लिए खतरा है। इस्तेमाल पर पूर्ण रुप से रोक के लिए सभी को आगे आना चाहिए।
जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित गिलास या कप, प्लास्टिक के कांटे, प्लास्टिक से बना हुआ मिठाई का डब्बा, प्लास्टिक से निर्मित झंडे, चाकू और चम्मच, थर्माकोल की प्लेट, पैकेजिंग के इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी से बने हुए सामान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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