14 अगस्त की आधी रात से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक का खरीद-बिक्री को कानून का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी। यह कारवाई बिहार सरकार के नए नियम के अनुसार किया जाएगा। पर्यावरण विभाग की तरफ से बताया गया है कि प्रदेश भर मे सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, परिवहन सहित सहित उसके वितरण और बिक्री पर रोक लगाईं गई है। इसका पालन नहीं किए जाने पर भारतीय दंड संहिता के तहत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।
जनसंपर्क विभाग ने एक ट्वीट करके बताया कि 14 दिसम्बर, 2021 की मध्यरात्रि तथा इसके पश्चात सिंगल यूज वाले प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने निम्नांकित सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है इसके आयात, विनिर्माण, परिवहन, वितरण और विक्रय करना दंडनीय अपराध होगा।जिस सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया है, उसमें शामिल है – प्लास्टिक के कप-प्लेट और चम्मच, थर्माकोल के कप-कटोरी और प्लेट, प्लास्टिक बैनर और ध्वजपट्ट, प्लास्टिक के पानी पाउच । अगर उल्लेखित वस्तुओ मे से किसी का भी इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है, तो दोषी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण विभाग की तरफ से जारी की गई सूचना मे कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) की धारा 15 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रावधान के तहत 5 सालों की जेल और 1 लाख जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
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