सहारा इंडिया (Sahara India) में कई लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। ऐसे में अपने जमा पैसे के लौटने का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) से खुशी की खबर आई है, जिसके मुताबिक इन लोगों को जल्द ही अपना पैसा वापस मिल सकता है। पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया (Patna Highcourt On Sahara India Investor Payment) की विभिन्न स्कीमों में जमा उपभोक्ताओं के पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।
सहारा में जामा पैसे के मामले पर की सुनवाई
गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश भुगतान को लेकर दायर की गई हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई के बाद दिए गए हैं। बता दें इस मामले पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। इस कड़ी में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संदीप कुमार ने एकल पीठ के समक्ष सेबी की ओर से बताया कि उन्होंने अभी तक करीबन 430 हस्तक्षेप याचिकाओं की जांच की है। अभी कई याचिकाओं की जांच की जा रही है।
इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बिहार गरीब राज्य है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सहारा कंपनी द्वारा विभिन्न स्कीमों में अपने यहां जमा करवा कर रखा गया है, उसका भुगतान ना होना जनता के लिए परेशानी की वजह है। साथ कि उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया की दो स्कीम सहारा हाउसिंग और सहारा रियल स्टेट में जमा पैसों को भुगतान करने के लिए अब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं दिए गए हैं।
मालूम हो कि कोर्ट को आर्थिक अपराध इकाई की ओर से यह बताया गया है कि आम जनता का पैसा जमा कराने वाले निधि कंपनियों के खिलाफ 10 प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है जिनमें आरोप पत्र भी समर्पित कर दिए गए हैं और इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
वही बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया से जुड़े करीबन 100 मामलों से जुड़ी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सहारा की दलील सुनने के बाद सेबी के लीगल हेड को इस मामले में जल्द से जल्द उपस्थित होकर स्थिति पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।