बिहार में पोर्टल के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस , वाहन पंजीकरण तथा 16 अन्य परिवहन सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड के अभाव में ना तो आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे और ना ही वाहनों का स्थानांतरण होगा। परिवहन विभाग की तरफ से इस सम्बन्ध मे स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है।
राज्य परिवहन आयुक्त के द्वारा सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय वाहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को आधार कार्ड की अनिवार्यता की जानकारी के लिए पत्र लिखा गया है। इस पत्र मे सूचित किया गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा तीन मार्च को जारी अधिसूचना में संपर्करहित सेवाओं (कांटेक्टलेस सर्विस) का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए आधार प्रमाणीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। अत: इसका अक्षरश: पालन किया जाए।
इन सेवाओं के लिए आधार कार्ड हो चुका है अनिवार्य
लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का नवीनीकरण, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में पता का परिवर्तन और पंजीकरण प्रमाण पत्र, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को छोड़ना, मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए एनओसी आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन व सूचना, चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, किराया खरीद करार की अनुशंसा आदि के लिए अन्य दस्तावेज के साथ आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा।
बता दे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की चाहत रखने वाले लोगों लिए कुछ समय पूर्व ही सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई थी। परिवहन विभाग ने लोगों को सहूलियत देते हुए ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) के दौरान आवेदकों को उनकी गाड़ी लाने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया था। अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए गाड़ी का इंतजाम ट्रैक का संचालन करने वाली कंपनी की तरफ से किया जाएगा। विभाग द्वारा प्रदत्त इस सुविधा के लिए आवेदकों से कोई चार्ज भी नहीं वसूला जाएगा।
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