अब से शीशे की दुकान के अंदर होगी मुर्गा, मछली, मीट की बिक्री, दुकानदारों को लेना होगा लाइसेंस

nonveg shop in bihar: अक्सर देश के तमाम हिस्सों में यह देखा जाता है कि नॉनवेज की दुकानों पर खुलेआम मांस, मछली, मुर्गा और मटन सब दुकानों पर लटका होता है। इतना ही नहीं कई जगहों पर तो सड़क किनारे भी दुकानदार  मुर्गा, मछली, मीट बेचते नजर आते हैं। वही अब ऐसे दुकानदारों को ऐसा करना भारी पड़ सकता है। दरअसल शहर में अब खुले में नॉनवेज बेचने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे दुकानदारों पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से रोक लगाते हुए नए नियमों को जारी किया गया है। साथ ही नगर परिषद इस बात का भी खासतौर से ख्याल रखेगा कि इस नियम का पालन सख्ती के साथ सभी दुकानदारों करें।

खुले में नॉनवेज बेचने पर लगीं रोक

गौरतलब है कि शहर में मुर्गा, मछली, मांस, मीट की दुकानों पर नगर परिषद प्रशासन द्वारा शीशे लगवाने के आदेश जारी किए गए हैं। बता दे यह फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि सड़क पर उड़ने वाली धूल और गंदगी उस नॉनवेज पर ना लगे। खुले में बेचने से सड़क की गंदगी खुले में लटकाए गए मांस, मछली, मीट, मुर्गा आदि पर पड़ती है, जिससे नगर वासियों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान होता है और कई तरह की बीमारियां फैलती है।

nonveg shop in bihar

सड़क किनारे भी खुले में बिक्री पर लगेगी रोक

इसके अलावा नॉनवेज के वह दुकानदार जो खुले में मुर्गा, मांस, मछली, मीट सड़क किनारे रखकर बेचते हैं और उसकी गंदगी को नाले में डाल देते हैं। अब इस पर भी रोक लगेगी। दरअसल उनके द्वारा नाले में डाली गई इस गंदगी के साथ-साथ प्लास्टिक से जुड़े अपशिष्ट पदार्थ भी नाले में चले जाते हैं, जिससे नदी और नालों में प्रदूषण फैलता है। यही वजह है कि अब खुले में नॉनवेज की बिक्री नहीं हो सकेगी। हम नॉनवेज की दुकानें लगाने वाले और इसे बेचने वालों को शीशे के अंदर दुकान में रखकर ही नॉनवेज को बेचना होगा।

नॉनवेज बेचने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना हुआ जरूरी

नगर पार्षद द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक नॉनवेज बेचने वालों को अब ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा। नॉनवेज बेचने वाले दुकानदार बिना ट्रेड लाइसेंस के मांस, मछली, मीट और मुर्गा नहीं बेच सकते हैं। नगर पार्षद ईओ राहुल धर दुबे का कहना है कि कुछ नॉनवेज के दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस लिया है, लेकिन अभी भी कई दुकानदार ऐसे हैं जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है, ये लोग नॉनवेज सेल नहीं सकेगें। इसके साथ ही नगर परिषद की सुविधाओं का लाभ वह लोग नहीं ले सकेंगे। इतना ही नहीं ट्रेड लाइसेंस ना होने पर दुकानों को सील भी कर दिया जाएगा।

Kavita Tiwari