नीतीश सरकार ने बदला सरकारी टीचर बहाली कानून, नए कानून के लागू होने से पहले जान ले जरूरी बातें

Bihar Government Teacher: बिहार (Bihar) के सरकारी स्कूलों (Government School) में कक्षा 1 से 12 तक लगभग पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर सरकार ने नियमों (Teacher Reinstatement Law) में बड़ा बदलाव किया है, जिसके मद्देनजर अब बीटेक, सीटेट और एसटीइटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता यानी मैट्रिक से स्नातकोत्तर, d.el.ed और b.ed में 40% वेटेज मिलेगा। गौरतलब है कि शिक्षा नियुक्ति के लिए यह नई नियमावली 2022 तैयार कर ली गई है, जल्द ही बिहार सरकार (Bihar Government) भी इस पर मुहर लगा सकती है।

बिहार में नए नियम के तहत होगी शिक्षकों की बहाली

साल 2022 की शिक्षा भर्ती नियमावली में टीईटी, एसटीईटी का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक पर मिलता था, उसे खत्म करने का फैसला नीतीश सरकार ने लिया है। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग  एक लाख शिक्षकों की बहाली अगस्त महीने के अंत तक की जानी है। साथ ही हाई स्कूलों में 75 से 80 हजार पदों के लिए रिक्तियां सितंबर से अक्टूबर तक की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति नियमावली और रिक्त मामलों को लेकर हाल ही में बैठक भी की थी।

इस कड़ी में बिहार सरकार ने 18 जुलाई 2007 तक कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके पर नियुक्ति की प्रक्रिया करने का फैसला किया है। बता दें इस संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया व मार्गदर्शिका 2021 में हर साल की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक तक दिए दिए जाएंगे। साथ ही इसमें उम्र सीमा में भी छूट का प्रावधान दिया गया है। सरकार के इस नए आदेश के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग में उन विभागों की नियमावली में संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं, जहां कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारी काम करते हैं।

Kavita Tiwari