बिहार के सभी मोबाइल टावरों को अब स्थानीय निकायों से अनुमति लेनी होगी अन्यथा इन मोबाइल टावरों को बंद कर दिया जाएगा। बता दे कि पहले ही इसके लिए आदेश जारी किया गया था और आवेदन की समय-सीमा भी तय की गई थी। समय सीमा खत्म होने के बार फिर से आवेदन की करने की तिथि को बढाकर 19 नवंबर तक कर दिया गया है। नियत समय तक यदि आवेदन जमा करा दिया जाए तो उसके निपटान होने तक मोबाइल टावर का संचालन बंद नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से मोबाइल टावरों से कर वसूली के लिए प्रावधान किया गया है।
छह माह के अंदर अनुमति अनिवार्य
नगर विकास एवं आवास विभाग ने साल 2020 के अगस्त महीने में ही बिहार मोबाइल टावर आप्टिकल फाइबर केबल नियमावली लागू की थी। इस नियम के लागू होने के बाद छह माह के भीतर मोबाइल टावर व आप्टिकल फाइबर के लिए आवेदन किया जाना आवश्यक था। आवेदन किए जाने के लिए पहले 19 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया था लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण आवेदन की अवधि का विस्तार कर दिया गया है। इसकी तिथि को आगे बढ़ाकर 19 अगस्त किया गया अब फिर से इसे बढ़ाकर 19 नवंबर तक कर दिया गया है।
आनलाइन करना होता है आवेदन
मोबाइल टावर और आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की अनुमति लेने को अनिवार्य किया गया है, इसके लिए विभाग के द्वारा आनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाता है और उसे स्वीकृति दी जाती है। अभी तक मे मोबाइल टावर लगाने के 43 सौ से अधिक आवेदन आ चुके हैं। सबसे अधिक 326 पटना से जबकि सबसे कम 30 आवेदन शिवहर से आए हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद नगर निगम में 20 हजार, नगर परिषद में 18 हजार और नगर पंचायत में 16 हजार जमा करने के साथ प्रति वर्ग फीट शुल्क जमा कराने का नियम है। विभाग द्वारा स्थानीय निकायों को लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निबटारा करने का निर्देश दिया गया है।
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