Indian Railway: ट्रेन में सफल रोजाना लाखों की संख्या में लोग करते हैं और सफर के दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियां भी होती है। कई बार ऐसा होता है की ट्रेन से निकलने की हड़बड़ी में लोग जनरल टिकट लेकर स्लीपर क्लास में चढ़ जाते हैं। उसके बाद जब टीटी ट्रेन में मिलता है तो उन्हें स्लीपर क्लास की टिकटलेनी पड़ती है। ऐसे मामलों में कई बार यात्री और टीटी के बीच काफी लंबी बहस चलती है और बात हाथा-पाई पर उतर आती है।
Indian Railway: रेलवे ने बनाया है नियम
ऐसी स्थिति में रेलवे ने नियम बनाया है और बिना टिकट यात्रा करना कानून अपराध माना गया है। लेकिन क्या होगा जब आप जनरल टिकट लेकर स्लीपर क्लास में चढ़ जाए? रेलवे के नियम के अनुसार रिजर्वेशन टिकट कंफर्म नहीं होने पर प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाए तो टीटी को अपने रेलवे डेस्टिनेशन के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। टीटी अपने हैड-हेड मशीन से टिकट काट देगा और सीट खाली होगी तो आपको अलर्ट हो जाएगी।
यदि रिजर्वेशन टिकट नहीं है, सिर्फ जनरल टिकट है तो ऐसे में ₹250 जुर्माना और डेस्टिनेशन तक की टिकट का किराया भर के यात्रा करनी होगी। रेलवे के नियम के अनुसार यदि यात्री जल्दी बाजी में गलत डब्बे में चढ़ जाए तो उसे टिकट दिखाना होगा।
अगर उसके पास टिकट नहीं है तो उसे तत्काल टिकट का किराया देना होगा और साथ में जुर्माना भी देना होगा। बीच में यात्रा में टीटी आपको ट्रेन से नहीं उतार सकता। रेलवे के नियम के अनुसार टीटी आपसे किसी भी परिस्थिति में बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर आपके साथ ऐसे होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर 155210 पर शिकायत कर सकते हैं।
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