बिहार के मकान मालिक अब अपने घर को होटल बना कमा सकेगें लाखों, नीतीश सरकार ने होम स्टे योजना की दी मंजूरी; जाने

बिहार में मुख्यमंत्री होम स्टे और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 (Homestay Yojna Bihar) की मंजूरी मिल गई है। कल नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में इसे पास कर दिया गया है। इस फैसले के तहत अब बिहार में आने वाले पर्यटक गांव तथा शहरों के घरों भी ठहर सकेंगे। इस योजना के तहत कोई मकान मालिक अपने घर के एक हिस्से को गेस्ट रूम में बना सकता है। जिसके तहत एक से छह कमरे और दो से 12 बेड का होना जरूरी है। साथ ही इसमें ब्रेड और ब्रेकफास्ट भी शामिल रहेगा ।

पर्यटन विभाग से लेनी होगी मंजूरी (Homestay Yojna Bihar)

कोई भी बिहार का मकान मालिक जिसका घर किसी पर्यटन क्षेत्र के पास मे है वो इस योजना का फ़ायदा उठा सकता है। इसका लाभ लेने के लिए मकान मालिक को पर्यटन विभाग से निबंध करवाना जरूरी है। इस निबंधन में ये देखा जाएगा कि पर्यटन स्थल से संबंधित मकान की दूरी कितनी है? कितने कमरों का घर है? और वहां कौन-कौन सी सुविधाएं हैं? साथ ही सुरक्षा और सफाई की क्या व्यवस्था है?

सरकार लोन भी देगी

शहरी क्षेत्र में पर्यटन केंद्र से अधिकतम पांच किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले घर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के तहत जुड़ने वाले लोगों को राज्य सरकार की तरफ से भी मदद भी दी जाएगी। इसके लिए ढाई लाख रुपए तक का लोन सरकार दिलाएगी, जिसका ब्याज सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने  के लिए बिहार सरकार किकि ओर से ये बड़ी पहल की गजा रही है.

रोजगार के बढ़ेगें अवसर

बता दें कि इस योजना में शामिल होने वाले लोगों को पहले पर्यटन विभाग की ओर से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि पर्यटकों  के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बात करने हैं, साथ ही ‘अतिथि देवो भव’ के संकल्प को भी इसमें बताया जाएगा। इस योजना से गांव और शहरों में कई लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना का मकसद पर्यटकों को सस्ते दाम पर ठहरने का प्रबंध करना है साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने हैं।

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पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने इस योजना की जानकारी देते हुए यह बताया कि- प्रथम चरण में 1000 कमरों को होम स्टे के रूप में बनाया जाएगा। शहरी क्षेत्र में यह मकान 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में यह मकान 10 किलोमीटर परिधि के अंदर होना चाहिए।

Manish Kumar